M/S OM SHANTI,BHOPAL vs. JCIT,CENTRAL RANGE, BHOPAL

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ITA 254/IND/2020Status: DisposedITAT Indore16 July 2021AY 2012-133 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing and the CIT(A) passed orders without properly considering the merits of the case. The Tribunal quashed the order of the CIT(A).

What were the facts?

The assessee filed appeals against orders passed by the CIT(A) under sections 271D and 271E of the Income Tax Act. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the CIT(A) provided a proper opportunity of hearing to the assessee before passing the impugned orders.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271D,Section 271E

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य तथा सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से

आ.अ.सं. 252 से 262/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2010-11 से 2015-16

�ी ओम शां�त मोटस�, बनाम संयु�त आयकर आयु�त, भोपाल स�ल र�ज, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएबीएफओ 4504 सी अपीलाथ� क� ओर से : �ी कुणाल अ�वाल, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 25.06.2021 उ�घोषणा �त�थ : 16.07.2021 आदेश सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 से 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271 डी तथा 271ई के अधीन आदेश �दनांक 23.04.2019 तथा 31.07.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2 आ.अ.सं 252 से 262/इंदौर/2020 �ी ओम शां�त मोटस�, भोपाल

2.

इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । इसके अ�त�र�त �वांटम अपील� को भी माननीय अ�धकरण �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था तथा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । इसके अ�त�र�त, �वाटंम अपीलो को भी अ�धकरण �वारा आदेश �दनांक 24.10.2019 के �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

3 आ.अ.सं 252 से 262/इंदौर/2020 �ी ओम शां�त मोटस�, भोपाल

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 16.07.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (मधु�मता रॉय) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक :16.07.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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