AMAR SINGH RAJPOOT,INDORE vs. ITO1(1), INDORE

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ITA 108/IND/2020Status: DisposedITAT Indore28 July 2021AY 2011-124 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the reassessment proceedings initiated without proper service of notice under Section 148 were invalid. Furthermore, the Tribunal found that the assessee was not provided with a reasonable and adequate opportunity to present their case before the lower authorities.

What were the facts?

The appeals were filed against the orders of the CIT(A) relating to assessment year 2011-12. The primary issues involved the validity of reassessment proceedings under Section 147 and the opportunity of being heard provided to the assessee.

What were the issues?

Whether reassessment proceedings initiated without proper service of notice are valid and whether the assessee was granted a proper opportunity of being heard.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 147,Section 148,Section 144

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी चं�मोहन गग�, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 108 / इंदौर /2020 �नधा�रण वष� : 2011-12 बनाम अमर�संह राजपूत, आयकर अ�धकार�, �ाम िजंकाखेडा, तहसील- 1 (1), इंदौर हातोद, िजला- इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएसएमपीए 8690 ई आ.अ.सं. 109 / इंदौर /2020 �नधा�रण वष� : 2011-12 अ�ह�या राजपूत, बनाम आयकर अ�धकार�, �ाम िजंकाखेडा, तहसील- 1 (1), इंदौर हातोद, िजला- इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएसएमपीए 8692 जी आ.अ.सं. 110 / इंदौर /2020 �नधा�रण वष� : 2011-12 बनाम संजय�संह राजपूत, आयकर अ�धकार�, �ाम िजंकाखेडा, तहसील- 1 (1), इंदौर हातोद, िजला- इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- सीट�यूपीएस 4298 एच अपीला�थ�य� क� ओर से �ी एस.एस.देशपांडे, सीए राज�व क� ओर से �ी पी.के.�संगी, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध 28.07.2021 सुनवाई �त�थ उ�घोषणा �त�थ 28.07.2021

2 आ.अ.सं. 108 से 110/इंदौर/2020 अमर�संह राजपूत तथा अ�य, हातोद िजला इंदौर आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत अलग-अलग �नधा�र�तय� क� उपरो�त शीष�क क� अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, इंदौर के सुसंगत आदेश� �दनांक 19.11.2019 के �व�� �नदे�शत ह� ।

2.

चूं�क इन सभी अपील� म� उठाये गये मु�े समान है, अतः इ�ह� एक साथ सुना गया तथा सु�वधा एवं सं���तता के उ�े�य से इस समे�कत आधार पर �नपटान �कया जा रहा है ।

3.

इन अपील� म� �लया गया पहला आधार �व�धक �कृ�त का है िजसके �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा धारा 147 के अधीन �नधा�रण के पुनः आरंभ क� पुि�ट करने पर आपि�त क� गई है । सुनवाई के दौरान �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क �नधा�रण के पुनः आरंभ के �लए अ�ध�नयम क� धारा 148 के अधीन नो�टस �नधा�रती को तामील नह�ं हुआ था अतः इस �कार �वर�चत �नधा�रण आदेश �व�ध क� �ि�ट से दोषपूण� तथा �नरंक �कए जाने यो�य है । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस �नवेदन का �वरोध करते हुए �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी ।

4.

हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी एवं �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नधा�रण आदेश म� उि�ल�खत �कया गया हे �क धारा 148 के अधीन नो�टस �नधा�रती को तामील हुए थे परंतु �नधा�रती �वारा कोई उ�तर दा�खल नह�ं �कया गया था । अतः �व�वान �नधा�रण अ�धकार� �वारा धारा 144 के अधीन �नधा�रण �वर�चत �कया गया । दूसर� ओर, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता का दावा यह है �क उ�त नो�टस �नधा�र�तय� को तामील नह�ं हुए है । य�य�प, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता हमारे सम� इस दावे के समथ�न म� पया�त एवं ठोस सा�य ��तुत करने म� असफल रहे है । अतः पया�त एवं ठोस द�तावेज� के अभाव म�, हम इस �व�धक आधार को अ�वीकृत करते ह� ।

3 आ.अ.सं. 108 से 110/इंदौर/2020 अमर�संह राजपूत तथा अ�य, हातोद िजला इंदौर 5. �नधा�र�तय� क� अपील� के आधार सं. 2 से 4 कृ�ष भू�म के �वकय तथा ब�क खाते म� जमारा�शय� के लेखे �मशः �. 36,00,000/-, �. 44,00,000/- तथा �. 50,00,000/- के प�रवध�न� से संबं�धत ह� । सुनवाई के दौरान, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नधा�र�तय� को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नधा�र�तय� को संबं�धत �यौर� तथा सा�य ��तुत करने का समु�चत अवसर नह�ं देकर आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 144 के अधीन एक प�ीय आदेश पा�रत �कये गये थे जो �क �यायसंगत नह�ं है । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने भी कृ�ष भू�म के �व�य तथा ब�क खाते म� जमा रा�श के संबंध म� उसके सम� दा�खल सा�य� को �वीकार नह�ं करके भूल क� है । अंततः �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नधा�र�तय� को उनके �करण� का सा�य� एवं द�तावेज� क� सहायता से �व�वान �नधा�रण अ�धकार� के सम� ��त�न�ध�व करने का एक और अवसर �दान करने हेतु इन अपील� को �व�वान �नधा�रण अ�धकार� क� फाईल म� ��त�े�षत करने का अनुरोध �कया । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखा परंतु �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता �वारा �कए गए अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है ।

6.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है। हमने पाया �क वत�मान अपील� म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) इसी तरह �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नधा�र�तय� को उनका प� ��तुत करने हेतु उ�चत एवं तक�संगत अवसर �दान नह�ं �कया गया है जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः �याय के �हत म�, हम दोन� �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील� �नधा�र�तय� को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार नये �सरे से गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान �नधा�रण अ�धकार� क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�र�तय� को भी इस संबंध म� �व�वान �नधा�रण अ�धकार� के सम� उपि�थत होने/सहयोग

4 आ.अ.सं. 108 से 110/इंदौर/2020 अमर�संह राजपूत तथा अ�य, हातोद िजला इंदौर करने का �नदेश �दया जाता है । त�नुसार, �नधा�र�तय� क� अपील� के यह आधार सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत �कए जाते ह� ।

7.

प�रणामतः, �नधा�र�तय� क� अपील� आं�शक �प से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 28.07.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (चं�मोहन गग�) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 28.07.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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