SHREE JEENSHASHAN SEVA SHIKSHA SANKUL TRUST,UJJAIN vs. CIT EXEMPTION, BHOPAL

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ITA 269/IND/2020Status: DisposedITAT Indore17 August 2021AY 2019-203 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal condoned the delay in filing the appeal. The Tribunal found that the assessee was not given a proper opportunity of being heard and the Assessing Officer passed an order without proper examination of the merits.

What were the facts?

The assessee filed an appeal late due to the COVID-19 pandemic. The assessee also contended that they were not given a proper opportunity of being heard by the Assessing Officer.

What were the issues?

Whether the delay in filing the appeal should be condoned and whether the assessee was provided with a reasonable opportunity of being heard.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 254,Section 80G(5)(vi)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन), भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 254 के साथ प�ठत धारा 80 जी (5)(vi) के अधीन आदेश �दनांक 09.03.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� । यह अपील 107 �दन� से कालबा�धत है । इस संबंध म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क वैि�वक महामार� को�वड-19 के कारण देश म� लॉकडाउन क� ि�थ�त के कारण �नधा�रती समय पर अपील दा�खल नह�ं कर पाया । अतः

1.

2 आ.अ.सं. 269/इंदौर/2020 �ी जीनशाशन सेवा �श�ा सं�कार संकुल ��ट, उ�जैन उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �नधा�रती ��ट को सुनवाई का तक�संगत अवसर �दए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धकार� के आदेश पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धकार� के आदेश का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती

3 आ.अ.सं. 269/इंदौर/2020 �ी जीनशाशन सेवा �श�ा सं�कार संकुल ��ट, उ�जैन को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 17.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 17.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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