MOHD. SHAKEEL,BHOPAL vs. ACIT-3(1) BHOPAL, BHOPAL
In favour of the assessee: the assessee's appeal was allowed. From the AI summary of this appeal.
What did the Tribunal hold?
The tribunal accepted the legal ground raised by the assessees, stating that no incriminating material was found during the search. Consequently, the assessment orders were quashed.
What were the facts?
The appeals were filed against orders of the CIT(A) for various assessment years. One appeal was delayed due to the assessee not receiving the appeal order initially. The tribunal condoned the delay.
What were the issues?
Whether the assessment orders passed under Section 143(3) read with Section 153C were valid when no incriminating material was found during the search. Whether penalties under Section 271(1)(c) are sustainable if the underlying additions are deleted.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �यायपीठ �वारा अलग-अलग �नधा�रण वष� के �लए अलग-अलग �नधा�र�तय� �वारा उपरो�त शीष�क� क� यह अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-2, भोपाल के अलग-अलग आदेश� �मशः �दनांक 21.04.2016, 26.04.2019, 15.04.2019, 04.03.2016, 28.01.2016 तथा 29.02.2016 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� । हमन पाया �क आ(एसएस) अ.सं 96/इंदौर/2018 649 �दन� से कालबा�धत है । इस संबंध म� �नधा�रती क� ओर से �वारा �वलंब क� माफ� हेतु शपथप� दा�खल �कया गया है िजसम� यह कथन �कया गया है �क उसे अपील आदेश �ा�त नह�ं हुआ था । बाद म� उसने अपील आदेश क� �मा�णत ��त�ल�प हेतु आवेदन �कया तथा आदेश क� ��त �ा�त होने के प�चात अपील दा�खल करने क� कार�वाई क�।
3 आ(एसएस) अ.सं. 96/इंदौर/2018 तथा अ�य मोह. उमर शफ�क, भोपाल तथा अ�य इस वजह से अपील दा�खल करने म� �वलंब हुआ है । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।
चूं�क इन सभी अपील� म� उठाये गये मु�े समान है, अतः इ�ह� एक साथ सुना गया तथा सु�वधा एवं सं���तता के उ�े�य से इस समे�कत आधार पर �नपटान �कया जा रहा है । �ी मोह�मद उमर शफ�क, भोपाल के �करण म� आ(एसएस) अ.सं. 96/इंदौर/2018 �ी मोह�मद शफ�क, भोपाल के �करण म� आ(एसएस) अ.सं. 124/इंदौर/2016 �ी मोह�मद शक�ल, भोपाल के �करण म� आ(एसएस) अ.सं. 37 से 41/इंदौर/2016
उपरो�त व�ण�त 07 अपील� म� �नधा�र�तय� �वारा �व�भ�न आधार �लए गए ह� तथा �नधा�र�तय� �वारा हमारे सम� अ�त�र�त �व�धक आधार भी �लए गए ह� । �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क माननीय सव��च �यायालय के नेशनल थम�ल पॉवर कंपनी �ल�मटेड 383 आईट�आर 229 (एससी) के �करण म� �नण�य क� �ि�ट म� �कसी भी �तर पर �व�धक आधार �वीकृत �कया जा सकता है । �नधा�र�तय� �वारा �लए गए �व�धक आधार का सार �न�न �प से है- �करण के त�य� एवं प�रि�थ�तय� म� तथा �व�ध के अनुसार �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने तलाशी �लए गए �यि�तय� से उनक� तलाशी के दौरान पाई गई तथा अ�भ��हत �कसी दोषारोपण यो�य साम�ी को �न�द�ट �कए �बना प�रवध�न
4 आ(एसएस) अ.सं. 96/इंदौर/2018 तथा अ�य मोह. उमर शफ�क, भोपाल तथा अ�य करने तथा धारा 143(3) के साथ प�ठत धारा 153 सी के अधीन �नधा�रण आदेश पा�रत करने म� भूल क� है ।
सुनवाई के आरंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क मोह�मद शफ�क समूह के प�रसर� म� �दनांक 21.09.2006 को अ�ध�नयम क� धारा 132 के अधीन तलाशी कार�वाई क� गई थी । उसने यह भी �नवेदन �कया �क तलाशी के दौरान वत�मान अपील� म� सभी �नधा�र�तय� के �करण� म� �कए गए प�रवध�न� के संबंध म� कोई दोषारोपण यो�य साम�ी नह�ं पाई गई थी । इसी समूह के अ�य �नधा�र�तय� के �करण� म� समान त�य� एवं समान �व�धक आधार पर, इस अ�धकरण ने ताज गृह �नमा�ण सोसायट� के �करण म� आ(एसएस) अ.सं. 126 से 128/इंदौर/2016 म� आदेश �दनांक 08.01.2021 तथा मोह�मद अतीक, भोपाल के �करण म� आ(एसएस) अ.सं. 30 से 36/इंदौर/2016 म� आदेश �दनांक 16.02.2021 म� �व�धक आधार �वीकृत �कया है और वत�मान �करण उ�त आदेश के �वार पूण�तः आवृ�त है ।
दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु वह अ�भलेख पर ��तकूल साम�ी लाकर �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन� का खंडन करने म� असफल रहे ।
हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है, अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अ�ययन �कया है । चूं�क �नधा�र�तय� �वारा �लया उपरो�त आधार पूण�तः �व�धक आधार है, अतः हम माननीय सव��च �यायालय के नेशनल थम�ल पॉवर कंपनी �ल�मटेड 383 आईट�आर 229 (एससी) के
5 आ(एसएस) अ.सं. 96/इंदौर/2018 तथा अ�य मोह. उमर शफ�क, भोपाल तथा अ�य �करण म� �नण�य का आदरपूव�क अनुपालन करते हुए इस अ�त�र�त आधार को �वीकार करते ह� । हमने पाया �क मोह�मद शफ�क समूह के प�रसर� म� तलाशी के दौरान वत�मान अपील� म� सभी �नधा�र�तय� के �करण� म� �कए गए प�रवध�न� के संबंध म� कोई दोषारोपण यो�य साम�ी नह�ं पाई गई थी तथा इसी समूह के अ�य �नधा�र�तय� के �करण� म� भी समान त�य� एवं समान �व�धक आधार को इस अ�धकरण �वारा ताज गृह �नमा�ण सोसायट� के �करण म� आ(एसएस) अ.सं. 126 से 128/इंदौर/2016 म� आदेश �दनांक 08.01.2021 तथा मोह�मद अतीक, भोपाल के �करण म� आ(एसएस) अ.सं. 30 से 36/इंदौर/2016 म� आदेश �दनांक 16.02.2021 के �वारा �वीकृत �कया गया है । वत�मान �नधा�र�तय� के ऊपर उि�ल�खत �करण उ�त आदेश� के �वारा पूण�तः आवृ�त है । अतः, हमारे पूव�वत� आदेश� का अनुसरण करते हुए वत�मान �करण� के �नधा�रण आदेश� को खं�डत करते हुए इन �करण� म� �लए गए �व�धक आधार को �वीकृत करते ह� । चूं�क हमने �व�धक आधार को �वीकृत करते हुए �नधा�रण आदेश खं�डत �कए है, अतः इन अपील� म� �लए गए अ�य आधार �न�फल होते ह� । �ी मोह�मद उमर शफ�क, भोपाल के �करण म� आ अ.सं. 687/ इंदौर /2019 �ी मोह�मद शक�ल, भोपाल के �करण म� आ.अ.सं. 681 से 686/ इंदौर /2019
चूं�क हमने ऊपर क� गई चचा� के अनुसार वत�मान �नधा�र�तय� के �करण� म� �नधा�रण आदेश� को �नर�त करके �वाटंम प�रवध�न� को हटाया ह� । अतः हमारा �वचारपूण� अ�भमत है �क जब वे प�रवध�न ह� हटाये गये ह� िजनके आधार पर आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�तयां अ�धरो�पत क� गई ह�, तब उन पर अ�धरो�पत शाि�तयां भी अि�त�व म� नह�ं रहेगी अतः हम �वचाराधीन �नधा�रण वष� के �लए आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�तयां हटाते ह� ।
6 आ(एसएस) अ.सं. 96/इंदौर/2018 तथा अ�य मोह. उमर शफ�क, भोपाल तथा अ�य 8. प�रणामतः, �नधा�रती क� सभी अपील� �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 09.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 09.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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