SMT MUSKAN RAMANI,INDORE vs. THE ITO 5(5),INDORE, INDORE

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ITA 305/IND/2020Status: DisposedITAT Indore18 August 2021AY 2015-163 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal condoned the delay in filing the appeal. It was held that the assessee was not given a proper and effective opportunity of being heard by the CIT(A) and the order was passed without considering the merits of the case.

What were the facts?

The assessee filed an appeal after a delay due to the COVID-19 pandemic. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard by the CIT(A) and that the order was passed ex-parte without proper consideration of the merits.

What were the issues?

Whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and if the ex-parte order was passed without proper consideration of the merits.

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-2, इंदौर के आदेश �दनांक 18.11.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� । यह अपील 204 �दन� से कालबा�धत है । इस संबंध म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क वैि�वक महामार� को�वड-19 के कारण देश म� लॉकडाउन क� ि�थ�त के कारण �नधा�रती समय पर अपील दा�खल नह�ं कर पायी । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का

1.

2 आ.अ.सं. 305/इंदौर/2020 �ीमती मुसकान रमानी, इंदौर अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

3 आ.अ.सं. 305/इंदौर/2020 �ीमती मुसकान रमानी, इंदौर

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 18.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 18.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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