THE CIT EXEMPTIO, BHOPAL vs. SAMRIDDHI SHIKSHA VIKAS EVAM SWASTHYA SAMITI, INDORE

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ITA 303/IND/2020Status: DisposedITAT Indore18 August 2021AY 2020-212 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of being heard. The Commissioner passed an order without properly examining the merits of the case, which is not just. Therefore, the order of the Commissioner is set aside.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the Commissioner of Income Tax (Exemption). The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard. The departmental representative relied on the lower authority's order but did not controvert the assessee's submission.

What were the issues?

Whether the assessee was provided with a reasonable and adequate opportunity of being heard before passing the order by the Commissioner (Exemption).

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 12AA(1)(b)(ii)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य तथा सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 303/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2020-21 बनाम आयकर आयु�त समृ�� �श�ा �वकास एवं �वा��य सेवा स�म�त, (ए�जं�शन), भोपाल धार अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एएएमएएस 8616 डी

अपीलाथ� क� ओर से : �ी �वजय बंसल, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी राजीब जैन, आयकर आयु�त सुनवाई �त�थ : 18.08.2021 उ�घोषणा �त�थ : 18.08.2021 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2020-21 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन), भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 12एए(1)(बी)(ii) के आदेश �दनांक 17.08.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �नधा�रती

2 आ.अ.सं. 303/इंदौर/2020 समृ�� �श�ा �वकास एवं �वा��य सेवा स�म�त, धार ��ट को सुनवाई का तक�संगत अवसर �दए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था। अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धकार� के आदेश पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धकार� के आदेश का अवलोकन �कया है। हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था। इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 18.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 18.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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