SHRI SHANTI AGRO SALES,BHOPAL vs. DCIT (CENTRAL) CIRCLE-1, BHOPAL

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ITA 73/IND/2020Status: DisposedITAT Indore23 August 2021AY 2009-103 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper opportunity of hearing and the CIT(A) passed a one-sided order without properly considering the merits. The Tribunal set aside the order of the CIT(A).

What were the facts?

The assessee filed appeals against the orders of the CIT(A) imposing penalties under Section 271(1)(c) and Section 271AAB. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and whether the penalty orders were passed without proper consideration of merits.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271(1)(c),Section 271AAB

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से

आ.अ.सं. 73 से 79/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2009-10 से 2015-16

मे. शां�त ए�ो से�स, बनाम आयकर उपायु�त, भोपाल स�ल वृ�त-1, भोपाल

अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एबीएचएफएस 2380 एम अपीलाथ� क� ओर से : �ी कुणाल अ�वाल, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 18.08.2021 उ�घोषणा �त�थ : 23.08.2021 आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2009-10 से 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) तथा धारा 271एएबी के अधीन आदेश दोन� �दनांक 30.12.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2 आ.अ.सं 73 से 79/इंदौर/2020 मे. शां�त ए�ो से�स, भोपाल

2.

इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । इसके अ�त�र�त �वांटम अपील� को भी माननीय अ�धकरण �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� जो धारा 271(1)(सी) तथा धारा 271एएबी के अधीन शाि�त के अ�धरोपण से संबं�धत ह�, म� �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था तथा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । इसके अ�त�र�त, �वाटंम अपीलो को भी अ�धकरण �वारा आदेश �दनांक 10.03.2021 के �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । हमारे �वचारपूण� अ�भमत म�, शाि�तय� का अ�धरोपण �वाटंम प�रवध�न� पर आधा�रत है तथा जब �वांटम प�रवध�न िजनके आधार पर शाि�त अ�धरो�पत क� गई ह�, आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� अपा�त �कए है, तो शाि�तय� को भी आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� अपा�त करना �यायसंगत होगा । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत

3 आ.अ.सं 73 से 79/इंदौर/2020 मे. शां�त ए�ो से�स, भोपाल करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 23.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 23.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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