M/S ADINATH BUILDERS AND DEVELOPERS,BHOPAL vs. ACIT CENTRAL CIRCLE-1, BHOPAL

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ITA 55/IND/2020Status: DisposedITAT Indore23 August 2021AY 2012-133 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper opportunity of being heard and the CIT(A) passed a one-sided order without properly considering the merits. The Tribunal quashed the order of the CIT(A) and remanded the appeals back to the CIT(A).

What were the facts?

The assessee filed appeals against the orders of the CIT(A) imposing penalties under Section 271(1)(c) and Section 271AAB of the Income Tax Act. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the assessee was provided with a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and whether the penalty orders were passed after due consideration of the merits.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271(1)(c),Section 271AAB

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से

आ.अ.सं. 55 से 58/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2012-13 से 2015-16

मे. आ�दनाथ �ब�डस� बनाम आयकर उपायु�त, एंड डेवलपस�, भोपाल स�ल वृ�त-1, भोपाल

अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एए�यूएफए 5785 �यू अपीलाथ� क� ओर से : �ी कुणाल अ�वाल, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 18.08.2021 उ�घोषणा �त�थ : 23.08.2021 आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2012-13 से 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) तथा धारा 271एएबी के अधीन आदेश दोन� �दनांक 30.12.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2 आ.अ.सं. 55 से 58/इंदौर/2020 मे. आ�दनाथ �ब�डस� एंड डेवलपस�, भोपाल

2.

इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । इसके अ�त�र�त �वांटम अपील� को भी माननीय अ�धकरण �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� जो धारा 271(1)(सी) तथा धारा 271एएबी के अधीन शाि�त के अ�धरोपण से संबं�धत ह�, म� �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था तथा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । इसके अ�त�र�त, �वाटंम अपीलो को भी अ�धकरण �वारा आदेश �दनांक 10.03.2021 के �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया गया है । हमारे �वचारपूण� अ�भमत म�, शाि�तय� का अ�धरोपण �वाटंम प�रवध�न� पर आधा�रत है तथा जब �वांटम प�रवध�न िजनके आधार पर शाि�त अ�धरो�पत क� गई ह�, आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� अपा�त �कए है, तो शाि�तय� को भी आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� अपा�त करना �यायसंगत होगा । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत

3 आ.अ.सं. 55 से 58/इंदौर/2020 मे. आ�दनाथ �ब�डस� एंड डेवलपस�, भोपाल करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 23.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है ।

ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 23.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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