SHRI PREMCHAND MANGLANI,INDORE vs. ITO 5(3), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing and that the CIT(A) passed ex-parte orders without properly examining the merits of the case. Therefore, the orders of the CIT(A) were set aside.
What were the facts?
The assessee filed appeals against the orders of the CIT(A) for the assessment year 2010-11. The assessee's counsel argued that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).
What were the issues?
Whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and if the CIT(A) passed ex-parte orders without proper examination of merits.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 के �लए �नधा�र�तय� �वारा यह अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-2, इंदौर के अलग-अलग आदेश� �मशः �दनांक 13.06.2019 तथा 18.11.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।
2 आ.अ.सं. 326 तथा 327/इंदौर/2020 �ीमती �नशा मंगलानी तथा �ी �ेमचंद मंगलानी, इंदौर 2. इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�र�तय� को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कये थे । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�र�तय� को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कये थे जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । ये अपील� �नधा�र�तय� को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�र�तय� को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�र�तय� क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 07.09.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है । ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 07.09.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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