MEWARA MEDICARE & EYECARE HOSPITAL P LTD,MHOW vs. DCIT CPC TDS, GHAZIABAD

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ITA 264/IND/2020Status: DisposedITAT Indore28 September 2021AY 2015-164 pages

In favour of the assessee: the assessee's appeal was allowed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryAllowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that imposing fees under Section 234E for delayed TDS statement filing was not justified for periods prior to June 1, 2015. This was based on previous judgments of the Tribunal and other courts.

What were the facts?

The appeals were filed against orders imposing fees under Section 234E of the Income Tax Act for delayed filing of TDS statements. The dates of filing and processing of TDS statements were prior to June 1, 2015.

What were the issues?

Whether fees under Section 234E can be levied for delayed filing of TDS statements when the processing date was prior to the amendment of Section 200A effective from June 1, 2015.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 234E,Section 200A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 से संबं�धत अलग-अलग �नधा�र�तय� क� अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के आदेश आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 200ए के अधीन अलग-अलग आदेश� सभी �दनांक 30.10.2017 के �व��द अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत है । चूं�क इन सभी अपील� म� समान त�य अंत��त है अतः इ�ह� इस समे�कत आदेश �वारा �नपटान �कया जा रहा है ।

2.

ये सभी अपील� �तमाह� ट�डीएस �ववर�णय� को दा�खल करने म� �वलंब के �लए धारा 234 ई के अधीन फ�स के अ�धरोपण के संबंध म� है । सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क इन सभी �करण� म�, ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने क� तार�ख तथा धारा 200 ए के अधीन �ववरणी संसा�धत करने क� तार�ख 1 जून, 2015 के पहले क� है । अतः समक� �यायपीठ इंदौर का �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक, बैतुल तथा अ�य के �करण म� आ.अ.सं.

1.

3 आ.अ.सं. 263 से 266/इंदौर/2020 मेवाड़ा इं�ा�ब�ड �ा.�ल., महू तथा अ�य 727/इंदौर/2017 तथा अ�य म� आदेश �दनांक 13.11.2018 म� �नण�य पूण�तः �नधा�रती के प� म� आवृ�त है ।

3.

दूसर� ओर �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन� का खंडन नह�ं कर पाये ।

4.

हमने पर�पर �वरोधी दाव� को सुना है तथा हमारे सम� रखे गए अ�भलेख� का अवलोकन �कया है । वत�मान अपील� �तमाह� ट�डीएस �ववर�णयां दा�खल करने म� �वलंब के �लए धारा 234 ई के अधीन फ�स के अ�धरोपण से संबं�धत है । यह �ववा�दत नह�ं है �क इन �करण� म� ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने क� तार�ख तथा धारा 200 ए के अधीन �ववरणी संसा�धत करने क� तार�ख 1 जून, 2015 के पहले क� है । �व�त अ�ध�नयम, 2015 के �वारा अ�ध�नयम क� धारा 200 ए के उपबंध� म� 01.06.2015 से �भावी �प से संशोधन �कया गया था िजसके �वारा अ�ध�नयम क� धारा 200ए के अधीन �तमाह� �ववरणी संसा�धत करते समय ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने म� �वलंब के �लए अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन फ�स अ�धरो�पत क� जा सकती है । �व�भ�न माननीय �यायालय� तथा अ�धकरण� ने अ�भधा�रत �कया है �क 01 जून, 2015 से पूव� अ�ध�नयम क� धारा 200 ए के अधीन संसा�धत �ववर�णय� म� अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन फ�स का अ�धरोपण �यायसंगत नह�ं है । इस �यायपीठ �वारा �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक, बैतुल (उपरो�त) �करण म� �व�भ�न �नण�य� पर �नभ�रता रखते हुए धारा 234 ई के अधीन अ�धरो�पत इस �कार क� फ�स हटाई गई है । हमारे �वचारपूण� अ�भमत म�, इस अ�धकरण का �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक, बैतुल (उपरो�त) �करण म� यह �नण�य वत�मान अपील� म�

4 आ.अ.सं. 263 से 266/इंदौर/2020 मेवाड़ा इं�ा�ब�ड �ा.�ल., महू तथा अ�य �लए गए समान मु�� पर पूण�तः लागू है । अतः हम इस �यायपीठ के पूव�वत� आदेश का अनुसरण करते हुए वत�मान �करण� म� �लए गए आधार� को �वीकृत करते ह� तथा अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन अ�धरो�पत फ�स को हटाते ह� । इस �कार �नधा�र�तय� �वारा दा�खल अपील� �वीकृत क� जाती ह�।

6.

प�रणामतः �नधा�र�तय� क� अपील� �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 28.09.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 28.09.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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