M/S PURPLE VACATION P LTD,BHOPAL vs. THE ACIT CENTRAL -2, BHOPAL

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ITA 167/IND/2020Status: DisposedITAT Indore28 September 2021AY 2010-113 pages

In favour of the assessee: the assessee's appeal was allowed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryAllowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal condoned the delay in filing the appeal. It also held that since the additions forming the basis for the penalty were deleted, the penalty itself would not survive.

What were the facts?

The assessee filed an appeal late due to the COVID-19 pandemic. The penalty under Section 271(1)(c) was levied based on certain additions which were later deleted by the ITAT in a previous order.

What were the issues?

Whether the penalty under Section 271(1)(c) can survive if the additions leading to the penalty are deleted by a higher authority. Whether the delay in filing the appeal can be condoned.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271(1)(c)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन पा�रत आदेश �दनांक 29.01.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� । यह अपील 40 �दन� से कालबा�धत है । इस संबंध म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क वैि�वक महामार� को�वड-19 के कारण देश म� लॉकडाउन क� ि�थ�त के कारण �नधा�रती समय पर अपील दा�खल नह�ं

1.

2 आ.अ.सं. 167/इंदौर/2020 मे. पप�ल वेकेशन �ा.�ल., भोपाल कर पाया । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।

2.

सुनवाई के �ारंभ म� ह� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने दावा �कया �क �वांटम प�रवध�न िजनके आधार पर �नधा�रण अ�धकार� �वारा शाि�त अ�धरो�पत क� गई थी, उसे आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ �वारा आ(एसएस) अ.सं. 120/इंदौर/2017 म� आदेश �दनांक 28.03.2019 के �वारा �नधा�रण आदेश को �नर�त करके हटाया गया है अतः वत�मान अपील म� शाि�त अि�त�व म� नह�ं रहेगी । अतः �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन अ�धरो�पत �. 75,000/- क� शाि�त को हटाने हेतु �नवेदन �कया ।

3.

�व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु इस त�य का खंडन नह�ं कर पाये �क �वांटम प�रवध�न आयकर अपील�य अ�धकरण �वारा हटाया गया है ।

4.

हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है तथा हमारे सम� उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ ने आ(एसएस) अ.सं. 120/इंदौर/2017 म� आदेश �दनांक 28.03.2019 के �वारा �नधा�रण आदेश को �नर�त करके �वाटंम प�रवध�न हटाया है । अतः हमारा �वचारपूण� अ�भमत है �क जब वह प�रवध�न ह� हटाया गया है िजनके आधार पर आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त अ�धरो�पत क� गई है, तब उस पर अ�धरो�पत शाि�त भी अि�त�व म� नह�ं

3 आ.अ.सं. 167/इंदौर/2020 मे. पप�ल वेकेशन �ा.�ल., भोपाल रहेगी अतः हम �वचाराधीन �नधा�रण वष� के �लए आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त हटाते ह� ।

5.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 28.09.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 28.09.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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