DCIT 1(1) INDORE, INDORE vs. SHRI ANAND RAM HOTCHAND INDORE, INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal allowed the withdrawal of the appeal by the assessee and the cross-objection by the revenue, as the matter was settled under the 'Vivad se Vishwas' scheme.
What were the facts?
The assessee filed an appeal against the order of the Commissioner of Income Tax (Appeals). During the pendency of the appeal, the assessee opted for the 'Vivad se Vishwas' scheme and paid the required amount.
What were the issues?
Whether the appeal and cross-objection should be dismissed as withdrawn due to the assessee opting for the 'Vivad se Vishwas' scheme.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
Vivad se Vishwas scheme, 2020
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश
2 आ.अ.सं. 447/इंदौर/2018 तथा ��या�ेप सं. 22/इंदौर/2019 �ी आनंदराम होटचंद, इंदौर �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2014-15 से संबं�धत राज�व क� उपरो�त शीष�क क� अपील तथा �नधा�रती �वारा ��या�ेप �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के आदेश �दनांक 20.02.2018 के �व�� �नदे�शत ह� ।
सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने आवेदन� �दनांक 30.09.2021 के �वारा �नवेदन �कया �क �नधा�रती ने �नधा�रण वष� 2014-15 के �लए “�ववाद से �व�वास योजना,2020” के तहत आवेदन �कया है तथा �वभाग �वारा फाम� सं. 3 जार� �कया गया है । अतः �नधा�रती उसके �वारा दा�खल ��या�ेप को वा�पस लेना चाहता है । इसके अ�त�र�त �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा �नवेदन �कया गया �क चूं�क �नधा�रती ने अपे��त कर� का भुगतान कर �दया है, अतः �वभाग �वारा माननीय अ�धकरण के सम� दा�खल अपील को वा�पस �लया गया माना जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध (�व�) ने �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा �कए गए अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है ।
हमने पर�पर �वरोधी दाव� को सुना है तथा हमारे सम� रखे गए अ�भलेख� का अवलोकन �कया है । �करण के इन त�य� एवं प�रि�थ�तय� के अधीन, हम एत� �वारा �वभागीय अपील तथा �नधा�रती �वारा दा�खल ��या�ेप को वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते है ।
य�य�प, �नधा�रती/�वभाग �व�ध के अनुसार, �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होग� य�द �नधा�रती का इस योजना म� भाग लेने हेतु �कया गया आवेदन राज�व �वारा �कसी कारण से अ�वीकृत �कया जाता है ।
3 आ.अ.सं. 447/इंदौर/2018 तथा ��या�ेप सं. 22/इंदौर/2019 �ी आनंदराम होटचंद, इंदौर 5. प�रणामतः, �वभागीय अपील तथा �नधा�रती का ��या�ेप वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज �कए जाते ह� । यह आदेश 02.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (महावीर �साद) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 02.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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