SHRI ACADEMY,INDORE vs. CIT EXEMPTION, BHOPAL

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ITA 47/IND/2021Status: DisposedITAT Indore06 December 20213 pages

In favour of the assessee: the assessee's appeal was allowed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryAllowed

What did the Tribunal hold?

The ITAT found the CIT(E) erred by not considering the new PAN and rejecting the 12AA application without a proper hearing. It quashed both the 12AA and consequential 80G orders, remanding the matters back to the CIT(E) for fresh consideration on merits after providing a reasonable opportunity of hearing.

What were the facts?

The assessee, a trust, applied for 12AA and 80G registration under a new PAN issued by the department. The CIT(E) rejected the 12AA application, stating the trust already had 12AA registration under an old PAN, and failed to provide a proper hearing.

What were the issues?

Whether the CIT(E) was justified in rejecting the 12AA registration application without considering the new PAN issued to the trust and without providing a proper hearing. The 80G registration was a consequential issue.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 12AA(1)(b)(ii),Section 80G(5)(vi)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 46 तथा 47/इंदौर/2021 �ी साई एकेडमी, बनाम आयकर आयु�त भोपाल (ए�जं�शन), भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएट�ट�एस 6564 �यू

अपीलाथ� क� ओर से : �ी संजय सोडानी, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी पी.के.�म�ा, व�र�ठ �वभागीयी ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 12.11.2021 उ�घोषणा �त�थ : 06.12.2021 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन), भोपाल के �मशः आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 12एए(1)(बी)(ii) के अधीन आदेश �दनांक 29.01.2021 तथा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 80जी(5)(vi) के अधीन आदेश �दनांक 09.02.2021 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

इन अपील� क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �नधा�रती ��ट “फम�” क� �ाि�थ�त म�

2 आ.अ.सं. 46 तथा 47/इंदौर/2021 �ी साई एकेडमी, इंदौर �था.ले.सं. 'एबीईएफएस 7525 एच' पर आयकर अ�ध�नयम क� धारा 12 एए के अधीन पंजीकृत है । य�य�प �वभाग ने �नधा�रती को “��ट” क� �ाि�थ�त म� नई �था.ले.सं. 'एएट�ट�एस 6564 �यू' जार� क� है । अतः �नधा�रती ने नई �था.ले.सं. पर अ�ध�नयम क� धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु फाम� सं. 10 ए दा�खल �कया । य�य�प �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा इस आवेदन को इस आधार पर अ�वीकृत �कया �क ��ट के पास 12 एए पंजीकरण पहले ह� उपल�ध है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �नधा�रती ��ट को सुनवाई का तक�संगत अवसर �दए �बना आ�े�पत आदेश पा�रत �कया था। अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धकार� के आदेश पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धकार� के आदेश का अवलोकन �कया है। हमने पाया �क वत�मान अपील म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा अ�ध�नयम क� धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन को इस आधार पर अ�वीकृत �कया �क ��ट के पास 12 एए पंजीकरण पहले ह� उपल�ध है जो �क अ�यायसंगत है �य��क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) इस त�य पर �वचार करने म� असफल रहा है �क �वभाग ने �नधा�रती को “��ट” क� �ाि�थ�त म� नई �था.ले.सं. 'एएट�ट�एस 6564 �यू' जार� क� है । अतः �नधा�रती ने उ�चत �प से नई �था.ले.सं. पर अ�ध�नयम क� धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु फाम� सं. 10 ए दा�खल �कया था । य�य�प �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने इस आवेदन पर गुणागुण पर �वचार नह�ं करके भूल क� है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� तथा यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �नधा�रती �वारा नई �था.ले.सं. पर

3 आ.अ.सं. 46 तथा 47/इंदौर/2021 �ी साई एकेडमी, इंदौर अ�ध�नयम क� धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु दा�खल आवेदन पर �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

जहाँ तक आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 80जी(5)(vi) से संबं�धत आ.अ.सं. 47/इंदौर/2021 का संबंध है, हमारा मत है �क यह मु�ा पा�रणा�मक �कृ�त का है । अतः हमारे �वारा अ�ध�नयम क� धारा 12 एए से संबं�धत उपयु�त �नण�य क� �ि�ट म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) का अ�ध�नयम क� धारा 80जी(5)(vi) के अधीन आदेश भी �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया जाता है ।

4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 06.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 06.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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