DR. RAMESH CHANDRA BADLANI,INDORE vs. ITO5(4), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of being heard and that the CIT(A) passed an order without properly examining the merits of the case. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.
What were the facts?
The assessee filed an appeal after a delay of over a year, citing imprisonment and subsequent bail. The assessee's counsel argued that the CIT(A) did not provide a proper opportunity for hearing and passed a one-sided order.
What were the issues?
Whether the CIT(A) provided a proper opportunity of hearing to the assessee and properly examined the merits of the case before passing the order.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �दनांक 01.07.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� । यह अपील 01 वष� तथा 263 �दन� से कालबा�धत है। इस संबंध म� �नधा�रती �वारा �वलंब क� माफ� हेतु आवेदन दा�खल �कया गया है िजसम� उसके �वारा यह �नवेदन �कया गया है �क वह वष� 2018 से जेल म� था और उसे माननीय म�य �देश उ�च �यायालय से अंततः जुलाई,2021 म� जमानत �ा�त हुई । इसके प�चात ह�
2 आ.अ.सं. 150/इंदौर/2021 डॉ.रमेशचं� बदलानी, इंदौर वह अपील दा�खल करने के संबंध म� आव�यक कार�वाई कर पाया । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । हमने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।
इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
3 आ.अ.सं. 150/इंदौर/2021 डॉ.रमेशचं� बदलानी, इंदौर 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है ।
यह आदेश 06.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 06.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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