M/S AJIT AJAY ESTATE & RESORTS P LTD,INDORE vs. THE DCIT1(1) INDORE, INDORE

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ITA 9/IND/2021Status: DisposedITAT Indore17 November 20212 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing and the CIT(A) passed an order without properly examining the merits of the case. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against an order passed by the CIT(A) under Section 271(1)(c) of the Income Tax Act for the assessment year 1998-99. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and whether the CIT(A) passed an order without proper examination of the merits of the case.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 271(1)(c)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 09/इंदौर/2021 �नधा�रण वष� : 1998-99 बनाम आयकर उपायु�त, मे. अजीत अजय इ�टेट एंड �रसोट�स् �ा.�ल., 1 (1), इंदौर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एएईसीए 0582 ए

अपीलाथ� क� ओर से : �ी अ�नल कमल गग�, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी पी.के.�म�ा, आयकर आयु�त सुनवाई �त�थ : 08.11.2021 उ�घोषणा �त�थ : 17.11.2021 आदेश �ी राजपाल यादव, उपा�य� �वारा �नधा�रण वष� 1998-99 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, इंदौर के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन आदेश �दनांक 28.01.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के

2 आ.अ.सं. 09/इंदौर/2021 मे. अजीत अजय इ�टेट एडं �रसोट� �ा.�ल., इंदौर गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (राजपाल यादव) लेखा सद�य उपा�य� �दनांक : 17.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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