SHRI MANOJ SINGH GAUTAM,DHAR vs. ITO DHAR, DHAR
What did the Tribunal hold?
The ITAT found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing. The CIT(A) passed an order without properly considering the merits of the case, which is not justifiable.
What were the facts?
The assessee filed an appeal before the ITAT against the order of the CIT(A). The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).
What were the issues?
Whether the CIT(A) provided a proper opportunity of hearing to the assessee and decided the case on merits.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �ी राजपाल यादव, उपा�य� �वारा �नधा�रण वष� 2003-04 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-III, इंदौर के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन आदेश �दनांक 15.05.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।
इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ताओं ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने
2 आ.अ.सं. 08/इंदौर/2021 �ी मनोज �संह गौतम, धार �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (राजपाल यादव) लेखा सद�य उपा�य� �दनांक : 17.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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