M/S MAHAKAL ENTERPRISES- INDORE,INDORE vs. ADDL CIT,RANGE-3, INDORE

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ITA 7/IND/2021Status: DisposedITAT Indore17 November 2021AY 2009-102 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing. The CIT(A) passed an order without properly considering the merits of the case.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A) for Assessment Year 2009-10. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).

What were the issues?

Whether the assessee was provided with a proper opportunity of hearing by the CIT(A) before passing the order.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 07/इंदौर/2021 �नधा�रण वष� : 2009-10 मे. महाकाल इंटर�ाईजेस, बनाम अ�त�र�त आयकर आयु�त, इंदौर र�ज-3, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएओएफएम 4290 जे

अपीलाथ� क� ओर से : �ी अ�नल कमल गग�, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी पी.के.�म�ा, आयकर आयु�त सुनवाई �त�थ : 08.11.2021 उ�घोषणा �त�थ : 17.11.2021 आदेश �ी राजपाल यादव, उपा�य� �वारा �नधा�रण वष� 2009-10 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-III, इंदौर के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन आदेश �दनांक 15.05.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश

2 आ.अ.सं. 07/इंदौर/2021Microsoft मे.महाकाल इंटर�ाईजेस, इंदौर �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (राजपाल यादव) लेखा सद�य उपा�य� �दनांक : 17.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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