SHRI AKHAND ASHRAM TRUST CHARDHAM,UJJAIN vs. CIT EXEMPTION, UJJAIN

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ITA 308/IND/2020Status: DisposedITAT Indore17 November 20213 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing by the CIT (Exemption). The order was passed without proper consideration of the merits of the case.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the CIT (Exemption) rejecting their application for approval under Section 80G. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing due to the COVID-19 pandemic.

What were the issues?

Whether the assessee was denied a reasonable opportunity of hearing by the CIT (Exemption) and if the order passed was justified without proper consideration.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 80G(5)(vi),Section 12AA

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 308/इंदौर/2020 �ी अखंड आ�म ��ट बनाम आयकर आयु�त चारधाम मं�दर, उ�जैन (ए�जं�शन), भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एएकेट�एस 0009 बी

अपीलाथ� क� ओर से : �ीमती सोनल खंडेलवाल, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी पी.के.�म�ा, आयकर आयु�त सुनवाई �त�थ : 11.11.2021 उ�घोषणा �त�थ : 17.11.2021 आदेश �ी राजपाल यादव, उपा�य� �वारा �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन), भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 80जी(5)(vi) के अधीन आदेश �दनांक 25.09.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �नधा�रती ��ट आयकर अ�ध�नयम क� धारा 12एए के अधीन पंजीकृत था तथा उसने धारा 80 जी के अधीन अनुमोदन हेतु आवेदन

2 आ.अ.सं. 308/इंदौर/2020 �ी अखंड आ�म ��ट चारधाम मं�दर, उ�जैन �कया था । य�य�प �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा इस आवेदन को नो�टस� का अनुपालन नह�ं करने के कारण अ�वीकृत �कया । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) इस त�य पर �वचार करने म� असफल रहे �क �नधा�रती �वारा नो�टस� के उ�तर म� �थगन आवेदन दा�खल �कए गए थे �य��क वह को�वड- 19 महामार� के कारण सुनवाई म� उपि�थत होने तथा अपे��त द�तावेज ��तुत करने म� असमथ� था । �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �नधा�रती ��ट को सुनवाई का तक�संगत अवसर �दए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था। अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धकार� के आदेश पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धकार� के आदेश का अवलोकन �कया है। हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के सम� सुनवाई म� तक�संगत कारण से उपि�थत होने तथा आव�यक द�तावेज ��तुत करने म� असफल रहा था । �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया था तथा �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है।

3 आ.अ.सं. 308/इंदौर/2020 �ी अखंड आ�म ��ट चारधाम मं�दर, उ�जैन 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (राजपाल यादव) लेखा सद�य उपा�य� �दनांक : 17.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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