DEPUTY DIRECTOR HORTICULTURE BANANA DEVELOPMENT, KHANDWA,KHANDWA vs. DCIT-TDS, INDORE & DCIT-CPC- TDS, INDORE

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ITA 33/IND/2021Status: DisposedITAT Indore24 November 20214 pages

In favour of the assessee: the assessee's appeal was allowed. From the AI summary of this appeal.

AI SummaryAllowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the levy of fees under Section 234E for delayed filing of TDS statements is not justified for statements processed under Section 200A before June 1, 2015. Following its previous decisions, the Tribunal deleted the fees levied under Section 234E.

What were the facts?

The appeals relate to the levy of fees under Section 234E for delayed filing of TDS statements. The assessee contended that the TDS statements were filed before the amendment to Section 200A of the Income Tax Act, 1961, which came into effect from June 1, 2015.

What were the issues?

Whether fees under Section 234E can be levied for delayed filing of TDS statements processed under Section 200A prior to June 1, 2015.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 234E,Section 200A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर

�ी महावीर �साद, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 29 से 34/ इंदौर /2021 �नधा�रण वष� : 2014-15 (�यू-1 से 4 : 24 �यू) तथा 2015-16 (�यू1, 2 : 24 �यू) बनाम आयकर उपायु�त डे�युट� डायरे�टर हॉ�ट�क�चर बनाना (ट�डीएस), इंदौर तथा डेवलपम�ट, खंडवा आयकर उपायु�त-सीपीसी- ट�डीएस अपीलाथ� ��यथ� टैन सं.-बीपीएलडी03098 ई

अपीलाथ� क� ओर से �ी अपूव� मेहता, सीए राज�व क� ओर से �ी अ�मत सोनी, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध 22.11.2021 सुनवाई �त�थ उ�घोषणा �त�थ 24.11.2021 आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2014-15 (�यू-1 से 4: 24 �यू) तथा 2015-16 (�यू1, 2 : 24 �यू) से संबं�धत �नधा�रती क� अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 200 ए के अधीन आदेश �दनांक 14.01.2019 के �व��द अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत है । चूं�क इन सभी अपील� म� समान त�य अंत��त है अतः इ�ह� इस समे�कत आदेश �वारा �नपटान �कया जा रहा है ।

2 आ.अ.सं. 29 से 34/इंदौर2021 डे�युट� डायरे�टर हॉ�ट�क�चर बनाना डेवलपम�ट, खंडवा 2. ये सभी अपील� �तमाह� ट�डीएस �ववर�णय� को दा�खल करने म� �वलंब के �लए धारा 234 ई के अधीन फ�स के अ�धरोपण के संबंध म� है । सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने क�तपय माननीय उ�च �यायालय� तथा अ�धकरण� के आदेश� पर �नभ�रता रखते हुए �नवेदन �कया �क वत�मान �करण� म� ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने क� तार�ख तथा धारा 200 ए के अधीन �ववरणी संसा�धत करने क� तार�ख 1 जून, 2015 के पहले क� है । अतः समक� �यायपीठ इंदौर का �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक, बैतुल तथा अ�य के �करण म� आ.अ.सं.. 727/इंदौर/2017 तथा अ�य म� आदेश �दनांक 13.11.2018 म� �नण�य पूण�तः �नधा�रती के प� म� आवृ�त है ।

3.

दूसर� ओर �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन� का खंडन नह�ं कर पाये ।

4.

हमने पर�पर �वरोधी दाव� को सुना है तथा हमारे सम� रखे गए अ�भलेख� का अवलोकन �कया है । वत�मान अपील� �तमाह� ट�डीएस �ववर�णयां दा�खल करने म� �वलंब के �लए धारा 234 ई के अधीन फ�स के अ�धरोपण से संबं�धत है । यह �ववा�दत नह�ं है �क इन �करण� म� ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने क� तार�ख तथा धारा 200 ए के अधीन �ववरणी संसा�धत करने क� तार�ख 1 जून, 2015 के पहले क� है । �व�त अ�ध�नयम, 2015 के �वारा अ�ध�नयम क� धारा 200 ए के उपबंध� म� 01.06.2015 से �भावी �प म� संशोधन �कया था िजसके �वारा अ�ध�नयम क� धारा 200 ए के अधीन �तमाह� �ववरणी संसा�धत करते समय ट�डीएस �ववरणी दा�खल करने म� �वलंब के �लए अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन फ�स अ�धरो�पत क� जा सकती है । �व�भ�न माननीय �यायालय� तथा अ�धकरण� ने अ�भधा�रती �कया है �क 01 जून, 2015 से पूव� अ�ध�नयम क� धारा 200 ए

3 आ.अ.सं. 29 से 34/इंदौर2021 डे�युट� डायरे�टर हॉ�ट�क�चर बनाना डेवलपम�ट, खंडवा के अधीन संसा�धत �ववर�णय� म� अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन फ�स का अ�धरोपण �यायसंगत नह�ं है । इस �यायपीठ �वारा �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक बैतुल (उपरो�त) के �करण म� �व�भ�न �नण�य� पर �नभ�रता रखते हुए धारा 234 ई के अधीन अ�धरो�पत इस �कार क� फ�स हटाई गई है । हमारे �वचारपूण� अ�भमत म�, इस अ�धकरण का �टेट ब�क ऑफ इं�डया, ग�दा चौक बैतुल (उपरो�त) �करण म� यह �नण�य वत�मान अपील� म� �लए गए समान मु�� पर पूण�तः लागू है । हमारा यह �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक आदेश� �वारा भी सम�थ�त है –

1.

फतेहराज �संघवी तथा अ�य बनाम यू�नयन ऑफ इं�डया तथा अ�य [2016] 73 टै�समेन डॉट कॉम 252 (कना�टक) । 2. �प�सल �प�चस� �ा.�ल. बनाम यू�नयन ऑफ इं�डया [WP No. 850/2017 तथा WP No. 15603-15613/2018] (कना�टक) । 3. म�य �देश टुडे �म�डया �ल. बनाम आयकर अ�धकार�(ट�डीएस)-1, इंदौर [आ.अ.सं. 574 से 579/इंदौर2019] आदेश �दनांक 24.11.2020 (आ.अ.अ�ध., इंदौर �यायपीठ) । 4. �पथमपुर पॉल� �ोड�ट बनाम आयकर अ�धकार�(ट�डीएस)-1, इंदौर [आ.अ.सं. 711 से 714/इंदौर/2018] आदेश �दनांक 13.11.2019 (आ.अ.अ�ध., इंदौर �यायपीठ) । 5. �सला �ोजे�टस् मैनेजम�ट स�व�स �ा.�ल. बनाम सहायक आयकर आयु�त, सीपीसी(ट�डीएस) [आ.अ.सं. 1547 से 1556/मुंबई/2019] आदेश �दनांक 19.12.2019 (आ.अ.अ�ध., मुंबई �यायपीठ) ।

5.

उपरो�त �नण�य� पर �वचार करते हुए तथा इस �यायपीठ के पूव�वत� आदेश का अनुसरण करते हुए, हम वत�मान �करण� म� �लए गए आधार� को �वीकृत करते ह� तथा अ�ध�नयम क� धारा 234 ई के अधीन अ�धरो�पत फ�स हटाते ह� । इस �कार �नधा�रती �वारा दा�खल अपील� �वीकृत क� जाती ह� ।

4 आ.अ.सं. 29 से 34/इंदौर2021 डे�युट� डायरे�टर हॉ�ट�क�चर बनाना डेवलपम�ट, खंडवा 6. प�रणामतः �नधा�रती क� अपील� �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 24.11.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (महावीर �साद) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 24.11.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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