SHRI KALOTA SAMAJ KALYAN TRUST (TRUST),INDORE vs. CIT (EXEMPTIONS), BHOPAL

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ITA 477/IND/2019Status: DisposedITAT Indore13 December 2021AY 2018-192 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not provided with a reasonable and adequate opportunity of hearing. The Commissioner passed an ex-parte order without properly examining the merits of the case.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the Commissioner of Income Tax (Exemption) for the assessment year 2018-19. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing.

What were the issues?

Whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing before the passing of the order by the Commissioner of Income Tax (Exemption).

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 10(23C)(vi)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य तथा सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 477/इंदौर/2019 �नधा�रण वष� : 2018-19 बनाम आयकर आयु�त �ी कलोता समाज क�याण ��ट, इंदौर (ए�जं�शन), भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएजेट�एस 92820 बी

अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी पी.के.�म�ा, आयकर आयु�त सुनवाई �त�थ : 08.12.2021 उ�घोषणा �त�थ : 13.12.2021 आदेश सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2018-19 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन), भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 10(23सी)(vi) के अधीन आदेश �दनांक 25.03.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।

2.

सुनवाई के दौरान हमने पाया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था। �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �नधा�रती ��ट को सुनवाई का तक�संगत अवसर

2 आ.अ.सं. 477/इंदौर/2019 �ी कलोता समाज क�याण ��ट, इंदौर �दए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था। दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धकार� के आदेश पर �नभ�रता रखी ।

3.

हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धकार� के आदेश का अवलोकन �कया है। हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 13.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (मधु�मता रॉय) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 13.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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