SUMIL JAIN HUF,INDORE vs. ITO1(3), INDORE

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ITA 193/IND/2020Status: DisposedITAT Indore21 December 2021AY 2011-126 pages
AI SummaryPartly Allowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the reopening of assessment was valid. It further ruled that the assessee had fulfilled all conditions for exemption under Section 10(38) for long-term capital gains from the sale of shares, as the shares were held for over a year and sold through a recognized stock exchange after paying STT.

What were the facts?

The assessee, a Hindu Undivided Family, filed a return declaring nil income. The Assessing Officer (AO) reopened the assessment based on a report indicating the assessee transacted in shares of a penny stock company, disallowing long-term capital gains exemption and expenses claimed for accommodation entries.

What were the issues?

Whether the reopening of assessment under Section 147 was valid and whether the assessee was eligible for exemption under Section 10(38) for long-term capital gains from penny stock transactions.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 147,Section 143(3),Section 10(38)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी महावीर �साद, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से

आ.अ.सं. 193/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2011-12 बनाम �ी सुनील जैन (�ह.अ.कु), आयकर अ�धकार� 1 (3), इंदौर इंदौर

अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएलएचएस 7393 पी अपीलाथ� क� ओर से : �ी रंजन अ�वाल, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी अ�मत सोनी, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 26.11.2021 उ�घोषणा �त�थ : 21.12.2021 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2011-12 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, इंदौर के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 147 के साथ प�ठत धारा 143(3) के अधीन आदेश �दनांक 18.02.2020 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।

2 आ.अ.सं. 193/इंदौर/2020 �ी सुनील जैन (�ह.अ.कु), इंदौर 2. �करण के सं���त त�य ये ह� �क �नधा�रती �हंदू अ�वभािजत कुटुंब है । आय क� �ववरणी 23.05.2011 को �नरंक आय घो�षत करते हुए दा�खल क� गई थी । �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने DDIT(Inv)-Unit IV-1, Thane क� �रपोट� के आधार पर पाया �क मे. केसीएल इ��ा �ोजे��स (पूव� नाम कदंब कं���शन �ल�मटेड) एक पैनी �टॉक कंपनी है तथा �नधा�रती ने भी इस कंपनी के शेयर� म� सं�यवहार �कया है । अतः �नधा�रण अ�धकार� ने अ�ध�नयम क� धारा 148 के अधीन नो�टस जार� करके इस �करण को पुनः आरंभ (reopen) �कया । पुनः आरंभ हेतु कारण �दए गए थे । �नधा�रती �वारा क� गई आपि�तय� पर �वचार �कया गया तथा इ�ह� खा�रज �कया गया । धारा 143(2) तथा 142(1) के अधीन नो�टस जार� �कए गए । पुन�न�धारण काय�वाह� म� �नधा�रती �वारा ��तुत �नवेदन� पर �वचार �कया गया तथा �नधा�रण अ�धकार� �वारा अ�भधा�रत �कया गया �क �नधा�रती का अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त क� छूट हेतु �. 75,62,733/- का दावा जाल� है �य��क यह पैनी �टॉक कंपनी के शेयर� से था । �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने �. 4,53,643/- के आंक�लत �यय हेतु भी प�रवध�न �कया जो �नधा�रती ने अ�भक�थत संधान (accommodation) ��व�ट� �ा�त करने हेतु उपगत �कया है । त�नुसार कुल आय �. 80,16,376/- �नधा�रत क� गई ।

3.

असंतु�ट �नधा�रती ने �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� अपील क� परंतु सफल नह�ं हो पाया ।

4. अब �नधा�रती �नधा�रण के पुनःआरंभ पर आपि�त करते हुए �व�धक मु�े तथा �करण के गुणागुण के मु�े पर भी इस अ�धकरण के सम� अपील म� है ।

3 आ.अ.सं. 193/इंदौर/2020 �ी सुनील जैन (�ह.अ.कु), इंदौर 5. सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारे सम� दा�खल अ�भलेख पुि�तकाओं म� उि�ल�खत �नण�यज �व�धय� तथा synopsis पर �नभ�रता रखते हुए उनम� �कए हुए �नवेदन� म� दोहराया ।

6.

दूसर� ओर, �व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध ने दोन� �न�न �ा�धका�रय� के �नण�य� पर �नभ�रता रखी तथा �बजनेस �टै�डड� से �यूज �दनांक 06.09.2021 क� ��त भी दा�खल क� िजसम� यह कथन �कया गया है �क सेबी ने जाल� �यापार के �लए 85 कंप�नय� को कै�पटल माक�ट से ��तबं�धत �कया है । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस आधार पर �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश क� पुि�ट करने हेतु �नवेदन �कया ।

7.

हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है, अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अ�ययन �कया है । �नधा�रती �वारा अ�ध�नयम क� धारा 147 के अधीन �नधा�रण पुनः खोलने के बारे म� �लए गए �व�धक आधार के संबंध म� हमने पाया �क �नधा�रण अ�धकार� �वारा यह �करण DDIT(Inv)-Unit IV-1, Thane क� �रपोट� के आधार पर तथा वैध ���या का पालन करते हुए उ�चत �प से पुनः आरंभ �कया है । अतः हम �व�वान �नधा�रण अ�धकार� क� अ�ध�नयम क� धारा 147 के अधीन �नधा�रण पुनः आरंभ करने क� कार�वाई को �यायसंगत मानते हुए इसक� पुि�ट करते ह� तथा �नधा�रती �वारा �लए गए �व�धक आधार को खा�रज करते ह� ।

8.

�नधा�रती �वारा �करण के गुणागुण पर �लए गए आधार के संबंध म� हमने पाया �क �नधा�रती ने मे. केसीएल इ��ा �ोजे��स (पूव� नाम कदंब

4 आ.अ.सं. 193/इंदौर/2020 �ी सुनील जैन (�ह.अ.कु), इंदौर कं���शन �ल�मटेड) के शेयर� के �व�य पर अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त के �प म� �. 75,65,733/- क� छूट का दावा �कया था । य�य�प �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने इसे पैनी �टॉक कंपनी के शेयर� संबं�धत जाल� सं�यवहार मानकर धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त �. 75,65,733/- क� छूट के दावे को अ�वीकृत �कया था । हमने पाया �क अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन छूट के दावे क� �वीकृ�त कुछ शत� क� पू�त� करना आव�यक है जैसे-

1.

�नधा�रती के �लए इि�वट� शेयर� को एक वष� से अ�धक अव�ध तक धा�रत करना आव�यक है । 2. इि�वट� शेयर� का �व�य �स�यू�रट� �ांजे�शन टै�स (एसट�ट�) का भुगतान करके मा�यता�ा�त �टॉक ए�सच�ज के मा�यम से �कया जाना चा�हए । अ�भलेख� का पर��ण करने के प�चात हमने पाया �क �ववादाधीन शेयर �नधा�रती �वारा खाताधारक को देय चैक के �वारा भुगतान करके खर�दे गए थे । खर�दे गए शेयर 12 माह से अ�धक क� अव�ध तक डी-मैट (De-mat) खाते म� धा�रत �कए गए थे । इि�वट� शेयर� का �व�य �स�यू�रट� �ांजे�शन टै�स के भुगतान के प�चात �ा�धकृत �टॉक ए�सच�ज पर �कया गया था । इस �कार, �नधा�रती ने अ�ध�नयम क� धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त क� छूट का दावा करने हेतु सभी आव�यक सभी शत� क� पू�त� क� है । हमने पाया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने यह दावा अ�वेषण �वभाग क� �रपोट� के आधार पर अ�वीकृत �कया है परंतु ऐसा कोई सा�य नह�ं �मला है जो यह सा�बत कर सके �क �नधा�रती का अ�भक�थत पूंजीगत �ाि�त �ा�त करने हेतु कंपनी के �बंधन से कोई ��य� संबंध है । इस त�य का �व�वान �वभागीय ��त�न�ध �वारा �वरोध

5 आ.अ.सं. 193/इंदौर/2020 �ी सुनील जैन (�ह.अ.कु), इंदौर नह�ं �कया गया है । इन त�य� के अधीन �नधा�रती का दावा �न�न�ल�खत �नण�य� क� �ि�ट म� �वीकाय� है – 1. माननीय �द�ल� उ�च �यायालय के पीसीआईट� बनाम कृ�णा देवी तथा अ�य के �करण म� आ.अ.सं. 125/2020 म� आदेश �दनांक 15.01.2021 । 2. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, जयपुर 'बी' �यायपीठ के अशोक अ�वाल बनाम एसीआईट� जयपुर के �करण म� आ.अ.सं. 124/जेपी/2020 म� आदेश �दनांक 18.11.2020 । 3. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, मुंबई 'डी' �यायपीठ के द�पेश रमेश वध�न बनाम डीसीआईट� स�ल मुंबई के �करण म� आ.अ.सं. 7648/मुंबई/2019 म� आदेश �दनांक 11.08.2020 । 4. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, मुंबई 'बी' �यायपीठ के नारायण रामचं� राठ� बनाम आयकर अ�धकार� 3(1) मुंबई के �करण म� आ.अ.सं. 4811/मुंबई/2018 म� आदेश �दनांक 08.08.2019 । 5. माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ के आयुष जैन बनाम आयकर अ�धकार� के �करण म� आ.अ.सं. 616/इंदौर/2019 म� आदेश �दनांक 30.04.2021 । अतः उपयु�त �नण�य� का आदरपूव�क अनुसरण करते हुए हम �नधा�रती के धारा 10(38) के अधीन द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त �. 75,65,733/- क� छूट के दावे को �वीकृत करते है तथा �नधा�रती क� अपील का यह आधार �वीकृत �कया जाता है ।

9.

इसके अ�त�र�त चूं�क हमने �नधा�रती के द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त �. 75,65,733/- के दावे को धारा 10(38) के अधीन छूट �ा�त आय के �प म�

6 आ.अ.सं. 193/इंदौर/2020 �ी सुनील जैन (�ह.अ.कु), इंदौर �वीकृत �कया है, अतः वहाँ अ�भक�थत कमीशन �यय लेखे �. 4,53,643/- के शेष प�रवध�न हेतु कोई आधार नह�ं बचता है । अतः इस प�रवध�न को हटाया जाता है तथा �नधा�रती क� अपील का यह आधार �वीकृत �कया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील आं�शक �प से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 21.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (महावीर �साद) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 21.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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