SANJAY ANJANA,GRAM PACHLASI, KHACHROD vs. INCOME TAX OFFICER WARD 2 (2), UJJAIN
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that the reasons provided by the assessee for the delay were not frivolous and that the CIT(A) erred in not condoning the delay. The Tribunal set aside the CIT(A)'s order and remanded the case back for a decision on merits after providing the assessee with a proper opportunity of being heard.
What were the facts?
The assessee filed an appeal before the CIT(A) with a delay of 285 days. The assessee claimed the delay was due to being a resident of a remote rural area without access to legal consultation and understanding the assessment order. Upon receiving a demand notice, the assessee contacted a lawyer who advised filing an appeal with a delay condonation application.
What were the issues?
Whether the CIT(A) was justified in refusing to condone the significant delay in filing the appeal without properly considering the assessee's explanation and providing a proper opportunity of hearing.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
Not specified
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2009-10 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), उ�जैन के आदेश �दनांक 27.12.2017 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।
इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती �वारा अपील दा�खल करने म�
2 आ.अ.सं. 226/इंदौर/2018 संजय आंजना,�ाम पचलासी, खाचरोद �वलंब को माफ नह�ं करके �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान �करण म�, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� अपील दा�खल करने म� 285 �दन� का �वलंब था । �नधा�रती �वारा हमारे सम� उपयु�त �वलंब को �प�ट करने के संबंध म� शपथप� दा�खल �कया गया है िजसम� यह �नवेदन �कया गया है �क चूं�क �नधा�रती दूर�थ �ामीण �े� का �नवासी है तथा उसके पास �व�ध परामश� क� सु�वधा नह�ं थी, अतः वह �नधा�रण अ�धकार� के आदेश के �भाव को समझने म� असफल रहा । त�प�चात, जब उसे कर मांग का नो�टस �ा�त हुआ तब उसने शहर उ�जैन के अ�धव�ता से संपक� �कया िज�ह�ने उसे �वलंब माफ� के आवेदन के साथ आयकर आयु�त (अपील) के सम� अपील दा�खल करने का परामश� �दया । इस वजह से अपील दा�खल करने �वलंब हुआ था । �नधा�रती के शपथप� का अ�ययन करने पर हमारा �वचारपूण� अ�भमत है �क शपथप� म� द�श�त कारण� को देखते हुए �व�वान आयकर आयु�त (अपील) इ�ह� मनगढ़ंत कहानी मानकर �वलंब को माफ नह�ं करने म� �यायसंगत नह�ं था । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त
3 आ.अ.सं. 226/इंदौर/2018 संजय आंजना,�ाम पचलासी, खाचरोद (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है ।
यह आदेश 21.12.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (महावीर �साद) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 21.12.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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