JAI GOPALA SHIKSHAN SANATHAN SAMITI ., INDORE,INDORE vs. THE CIT EXEMPTION, BHOPAL, BHOPAL

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ITA 593/IND/2018Status: DisposedITAT Indore22 January 20202 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a fair and reasonable opportunity of hearing. The Commissioner passed a one-sided order without examining the merits of the case. Therefore, the order of the Commissioner was set aside.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order passed by the Commissioner of Income Tax (Exemption) under Section 12AA(1)(b)(ii) of the Income Tax Act. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of being heard.

What were the issues?

Whether the assessee was provided with a proper opportunity of hearing before the Commissioner passed the order. Whether the Commissioner examined the merits of the case before passing the order.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 12AA(1)(b)(ii)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी कुल भारत, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ. अ. सं. 593/इंदौर/ 2018

बनाम जय गोपाला �श�ण आयकर आयु�त सं�थान स�म�त, इंदौर ए�जं�शन, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएबीएजे 0012 एफ

अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी एस.बी.�साद, आयकर आयु�त सुनवाई �त�थ : 22.01.2020 उ�घोषणा �त�थ : 22.01.2020 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त ए�जं�शन, भोपाल के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 12 एए(1)(बी)(ii) के अधीन आदेश �दनांक 18.04.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।

2.

सुनवाई के दौरान हमने पाया �क �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने �करण के गुणागुण का पर��ण �कए �बना

2 आ.अ.सं. 593/इंदौर/2018 जय गोपाला �श�ण सं�थान स�म�त, इंदौर आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । दूसर� ओर �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश पर �नभ�रता रखी ।

3.

हमने हमारे सम� अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) ने आदेश गुणागुण पर पा�रत नह�ं �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (ए�जं�शन) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 22.01.2020 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है ।

ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 22.01.2020 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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