SHRI GOPAL DAS KUKREJA,INDORE vs. DCIT-1(1), INDORE
What did the Tribunal hold?
The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of hearing. The CIT(A) had passed ex-parte orders without a reasoned decision on merits, which is not justifiable. Therefore, the orders of the CIT(A) were set aside.
What were the facts?
The assessee filed appeals against the orders of the CIT(A) for assessment years 2010-11 and 2009-10. The assessee contended that they were not given a proper opportunity of hearing by the CIT(A).
What were the issues?
Whether the assessee was provided with a reasonable and adequate opportunity of hearing by the CIT(A). Whether the CIT(A) passed a reasoned order on merits.
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी कुल भारत, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ. अ. सं. 611 तथा 619/इंदौर/2019 �नधा�रण वष� : 2010-11 तथा 2009-10
बनाम 1. आयकर अ�धकार� �ी गोपालदास कुकरेजा, इंदौर 4 (2), इंदौर 2. आयकर उपायु�त 1 (1), इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एजे�यूपीके 9118 ई अपीलाथ� क� ओर से : �ी अजय तुलसीयान, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी पुनीत कुमार, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 03.06.2020 उ�घोषणा �त�थ : 03.06.2020 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 तथा 2009-10 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �मशः �दनांक 27.02.2019 तथा 28.02.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।
सुनवाई के �ारंभ म� ह�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �नधा�रती को
2 आ.अ.सं. 611 तथा 619/ इंदौर/2019 �ी गोपालदास कुकरेजा, इंदौर सुनवाई का अवसर �दए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कये थे । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए। दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �नवेदन� का खंडन नह�ं �कया ।
हमने दोनो प�� को सुना है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील� म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने गुणागुण पर सकारण आदेश पा�रत नह�ं �कये थे जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� को अपा�त करना उपयु�त समझते ह� । ये अपील� �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� तथा �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने तथा अनाव�यक �थगन नह�ं मांगकर सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 03.06.2020 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है ।
ह�ता/- ह�ता/- (कुल भारत) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक :03.06.2020 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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