RANJANA SAGAR,BARWANI vs. THE ITO SENDHWA, SENDHWA

PDF · subscribers
ITA 964/IND/2019Status: DisposedITAT Indore04 June 2020AY 2011-122 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper opportunity of being heard by the CIT(A) and that the CIT(A) passed a one-sided order without properly examining the merits. Therefore, the order of the CIT(A) was set aside.

What were the facts?

The assessee filed an appeal before the ITAT after a delay of 96 days, citing their tax advisor's preoccupation with tax and GST audits. The ITAT condoned the delay.

What were the issues?

Whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing by the CIT(A) and if the CIT(A) passed a non-speaking order.

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर (एकल सद�यीय) �यायपीठ, इंदौर �ी कुल भारत, �या�यक सद�य के सम�

आ. अ. सं. 964 /इंदौर /2019 �नधा�रण वष� : 2011-12

�ीमती रंजना सागर, बनाम आयकर अ�धकार� बडवानी स�धवा अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- बीवीआरपीएस 0313 एम

अपीलाथ� क� ओर से कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से �ी पुनीत कुमार, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 04.06.2020 उ�घोषणा �त�थ : 04.06.2020 आदेश �नधा�रण वष� 2011-12 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �दनांक 24.06.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है । यह अपील 96 �दन से कालबा�धत है । इस संबंध म� �नधा�रती �वारा �वलंब क� माफ� हेतु शपथप� दा�खल �कया गया है िजसम� यह कथन �कया गया है �क उसके कर सलाहकार टै�स ऑ�डट तथा जीएसट� ऑ�डट म� �य�त होने के कारण समय पर अपील दा�खल नह�ं क� जा सक� । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । म�ने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।

2 आ.अ.सं. 964/इंदौर/2019 �ीमती रंजना सागर, बड़वानी 2. सुनवाई के दौरान म�ने पाया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी ।

3.

म�ने मेरे सम� अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । म�ने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने गुणागुण पर सकारण आदेश पा�रत नह�ं �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझता हूँ । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है । �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�ेरणा से (suo motu) �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने तथा अनाव�यक �थगन नह�ं मांगकर सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है आदेश 04.06.2020 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- (कुल भारत) �या�यक सद�य �दनांक : 04.06.2020 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

Recent GST High Court judgments

Search GST case law →