NAVEEN HARSANE,INDORE vs. ACIT (OSD), 1(3), INDORE, INDORE

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ITA 520/IND/2019Status: DisposedITAT Indore04 June 2020AY 2010-113 pages
AI SummaryRemanded

What did the Tribunal hold?

The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity of being heard. The CIT(A) passed an ex-parte order without properly considering the merits of the case.

What were the facts?

The assessee filed an appeal late, citing advice from their legal counsel regarding a tax notice. The assessee was not given a proper opportunity for a hearing by the CIT(A) and the order was passed ex-parte.

What were the issues?

Whether the assessee was denied a reasonable opportunity of hearing by the lower appellate authority. Whether the ex-parte order passed by the CIT(A) was justified.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 154,Section 143(1)

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �नधा�रण वष� 2010-11 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के आदेश �दनांक 13.08.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है । यह अपील 119 �दन� से कालबा�धत है । इस संबंध म� �नधा�रती �वारा �वलंब क� माफ� हेतु शपथप� दा�खल �कया गया है िजसम� उसके �वारा यह कथन �कया गया है �क उसके �व�धक सलाहकार �वारा उसे उसक� आयकर संसूचना के संबंध म� यह सलाह द� गई थी �क यह त�यगत �प से गलत है और अतः धारा 154 के अधीन संशोधन हेतु आवेदन दा�खल होगा । बाद म� �व�धक सलाहकार �वारा यह सू�चत �कया गया �क उ�त आवेदन इस आधार पर खा�रज �कया गया है �क धारा 143(1) के अधीन संसूचना म� अ�भलेख से �कट कोई �ु�ट नह�ं है । अतः उसे आयकर अपील�य

1.

2 आ.अ.सं. 520/इंदौर/2019 �ी नवीन हरसाने, इंदौर अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने क� सलाह द� गई । अतः आयकर अ�ध�नयम, 1962 के �वशेष उपबंध लागू होने के स�ा�वक �व�वास के कारण उसे अपील दा�खल करने म� �वलंब हुआ है । अतः उसने अपील दा�खल करने म� हुए �वलंब को माफ करने का अनुरोध �कया है । म�ने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब तक�संगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दा�खल करने म� �वलंब को माफ �कया जाता है ।

2.

सुनवाई के दौरान म�ने पाया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी ।

3.

म�ने मेरे सम� अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । म�ने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने गुणागुण पर सकारण आदेश पा�रत नह�ं �कया था जो �क �यायसंगत नह�ं है । अतः, �याय के �हत म�, म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझता हूँ । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती है । �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�ेरणा से (suo motu) �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने तथा अनाव�यक �थगन नह�ं मांगकर सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है

3 आ.अ.सं. 520/इंदौर/2019 �ी नवीन हरसाने, इंदौर आदेश 04.06.2020 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- (कुल भारत) �या�यक सद�य �दनांक : 04.06.2020 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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