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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 810/इंदौर/2018 �नधा�रण वष� : 2011-12 सहायक आयकर आयु�त- बनाम �ी ओम�काश धनवानी, 2(1), इंदौर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एईझेडपीडी 9192 बी ��या�ेप सं. 31/इंदौर/2019 (आ.अ.सं. 810/इंदौर/2018 से उ�भूत) �नधा�रण वष� : 2011-12 �ी ओम�काश धनवानी, बनाम सहायक आयकर आयु�त- इंदौर 2(1), इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एईझेडपीडी 9192 बी �नधा�रती क� ओर से �ी एस.एस.देशपांडे, सी.ए. राज�व क� ओर से �ी पी.के.�म�ा तथा �ी आशीष पोरवाल, �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 14.09.2022 उ�घोषणा �त�थ 15.09.2022 आदेश सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत राज�व �वारा द�खल उपरो�त अपील तथा �नधा�रती �वारा दा�खल ��या�ेप �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के आदेश �दनांक
आ.अ.सं. 810/इंदौर/2018 तथा ��या�ेप सं. 31/इंदौर/2019 2 �ी ओम�काश धनवानी, इंदौर 03.07.2018 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क सहायक आयकर आयु�त-2(1), इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 29.11.2016 से उ�भूत है ।
इन �करण� के संबंध म�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �नधा�रती ने �नधा�रण अ�धकार� �वारा �नधा�रण आदेश �दनांक 28.03.2013 के �वारा �कए गए प�रवध�न के �व��ध आयकर आयु�त (अपील) के सम� �वांटम अपील सं. CIT(A) Indore- 1/10125/2018-19 दा�खल क� थी । त�प�चात �नधा�रती ने "�ववाद से �व�वास योजना, 2020" के तहत आवेदन �कया तथा �वभाग �वारा �नधा�रती के आवेदन को �वीकार कर फाम� सं. 5 जार� �कया गया था । �नधा�रती �वारा �वांटम अपील "�ववाद से �व�वास योजना, 2020 के अनुसार वा�पस ले ल� थी । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क चूं�क जब वे �वांटम प�रवध�न ह� आि�त�व म� नह�ं ह� िजनके आधार पर आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�तयां अ�धरो�पत क� गई ह�, तब उन पर अ�धरो�पत शाि�तयां भी अि�त�व म� नह�ं रहेगी । अतः �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �वभाग �वारा अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन दा�खल �वचाराधीन अपील को खा�रज करने का अनुरोध �कया। इस संबंध म� �नधा�रण अ�धकार� से �रपोट� मंगवाई गई थी िजसम� �नधा�रण अ�धकार� �वारा पुि�ट क� गई है �क �नधा�रती �वारा �वांटम अपील के संबंध म� �ववाद से �व�वास योजना, 2020 म� भाग �लया गया था तथा �वभाग �वारा �नधा�रती का आवेदन �वीकार �कया गया था । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इन त�य� का �वरोध नह�ं �कया है ।
3. हमने दोन� प�� क� ओर से �कए गए �नवेदन� को सुना है तथा हमारे सम� उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क �नधा�रती �वारा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� दा�खल �वांटम अपील का �नपटान "�ववाद से �व�वास योजना, 2020" के
आ.अ.सं. 810/इंदौर/2018 तथा ��या�ेप सं. 31/इंदौर/2019 3 �ी ओम�काश धनवानी, इंदौर तहत �कया जा चुका है । अतः हमारे �वचारपूण� अ�भमत म� जब वे �वांटम प�रवध�न ह� आि�त�व म� नह�ं ह� िजनके आधार पर आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�तयां अ�धरो�पत क� गई ह�, तब उन पर अ�धरो�पत शाि�तयां भी अि�त�व म� नह�ं रहेगी । अतः �वभाग �वारा अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन दा�खल अपील क� कोई �ासं�गकता नह�ं बची है । अतः हम इसे �न�फल होने के कारण खा�रज करते है ।
जहाँ तक �नधा�रती �वारा दा�खल ��या�ेप का संबंध ह�, चूं�क हमने �वभाग क� अपील को पहले ह� खा�रज �कया है, अतः �नधा�रती का ��या�ेप �न�फल होता है । अतः �नधा�रती का ��या�ेप �न�फल होने के कारण खा�रज �कया जाता है ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील तथा �नधा�रती का ��या�ेप खा�रज �कए जाते ह� । यह आदेश 15.09.2022 को खुले �यायालय उ�घो�षत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (मधु�मता रॉय) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 15.09.2022 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल