Facts
This case involves a departmental appeal filed by the revenue against the assessee, and a cross-objection filed by the assessee. The appeal pertains to the assessment year 2017-18. The core of the matter hinges on a CBDT circular that revised the monetary limit for filing appeals.
Held
The tribunal referred to the CBDT Circular No. 9/2024 which states that appeals involving a tax effect of less than Rs. 60 lakhs should not be filed. In this case, the tax effect was Rs. 45,50,377, which is below the prescribed limit. The revenue conceded that the case did not fall under any exception.
Key Issues
Whether the departmental appeal should be dismissed based on the revised monetary limit for appeals stipulated in the CBDT circular, when the tax effect is below the threshold.
Sections Cited
Section 268A of the Income Tax Act, 1961
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य तथा �ी परेश म. जोशी, �या�यक सद�य के सम� आ.अ.सं. 128/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2017-18 सहायक आयकर आयु�त बनाम �ी �द�प शमा� 1(1), भोपाल �ोप. ��यद�श�नी कं���शन एस-4 �ी रमेश टॉवर, 2 र� मंिजल 10 नं. माक�ट ए�रया, अरेरा कॉलोनी, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एसीड��यूपीएस 6402 �यू PAN- ACWPS6402Q ��या�ेप सं. 09 /इंदौर/2025 (आ.अ.सं. आ.अ.सं. 128/इंदौर/2024 से उ�भूत ) �नधा�रण वष� : 2017-18 �ी �द�प शमा� बनाम सहायक आयकर आयु�त �ोप. ��यद�श�नी कं���शन 1(1), भोपाल एस-4 �ी रमेश टॉवर, 2 र� मंिजल 10 नं. माक�ट ए�रया, अरेरा कॉलोनी, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एसीड��यूपीएस 6402 �यू PAN- ACWPS6402Q राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से सु�ी प�मावती �वामी, सीए सुनवाई �त�थ 16.02.2026 उ�घोषणा �त�थ 16.02.2026
आ.अ.सं. 128/इंदौर/2024 तथा ��या�ेप सं. 9/इंदौर/2025 2 �द�प शमा�, भोपाल आदेश �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2017-18 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील तथा �नधा�रती �वारा दा�खल ��या�ेप �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर (एनएफएसी), नई �द�ल� के आदेश �दनांक 18.12.2023 के �व��ध �नदे�शत ह� जो �क उप/सहायक आयकर आयु�त 1(1), भोपाल �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 144 के अधीन पा�रत �नधा�रण आदेश �दनांक 26.12.2019 से उ�भूत है । �वभागीय अपील आ.अ.सं 128/इंदौर/2024
इस अपील क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारा �यान क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 क� ओर आक�ष�त �कया िजसम� �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ”
आ.अ.सं. 128/इंदौर/2024 तथा ��या�ेप सं. 9/इंदौर/2025 3 �द�प शमा�, भोपाल 3. हमने पाया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने आयकर अ�धकार� (तकनीक�) के का प� �दनांक 29.12..2025 दा�खल करके यह त�य �वीकार �कया �क �वचाराधीन �करण म� कर �भाव �. 60 लाख से कम है और यह �करण सीबीडीट� के प�रप� सं. 5/2024 �दनांक 15.03.2024 म� उि�ल�खत अपवाद खंड (exception clause) के अधीन नह�ं आता है । 5. हमने �व�वान �वभागीय ��त�न�ध के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 45,50,377/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है तथा �वभाग �वारा �वीकार �कया गया है �क यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन नह�ं आता है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । �नधा�रती का ��या�ेप सं. 09/इंदौर8/2025
इस ��या�ेप क� सुनवाई के दौरान �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �नवेदन �कया �क वह इस ��या�ेप पर दबाव नह�ं डालना चाहती । अतः उ�ह�ने इस ��या�ेप को वा�पस लेने क�
आ.अ.सं. 128/इंदौर/2024 तथा ��या�ेप सं. 9/इंदौर/2025 4 �द�प शमा�, भोपाल अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इस ��या�ेप को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील तथा �नधा�रती का ��या�ेप खा�रज �कए जाते है । यह आदेश 16.02.2026 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया । ह�ता/- ह�ता/- (परेश म. जोशी) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 16.02.2026 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल