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आयकर अपील�य अ�धकरण ,इ�दौर �यायपीठ ,इ�दौर
�ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से
आ.अ.सं. 86/इंदौर/2020 �नधा�रण वष� : 2007-08
बनाम मे. �पथमपुर पॉल� आयकर उपायु�त 1(1), इंदौर �ोड�टस् �ल�मटेड, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एएबीसीपी 2017 जे
राज�व क� ओर से �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध अपीलाथ� क� ओर से सव�ी अ�नल कमल गग� तथा अ�प�त गौर, सीए 04.08.2021 सुनवाई �त�थ उ�घोषणा �त�थ 01.09.2021 आदेश �ी मनीष बोरड ,लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2007-08 से संबं�धत राज�व क� यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर (सं���त म� आ.आ(अ)) के आदेश �दनांक 27.11.2019 के �व��द �नदे�शत है जो सहायक आयकर आयु�त 1(2), इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 28.03.2014 से उ�ूत है ।
2 आ.अ.सं. 86/इंदौर/2020 मे. �पथमपुर पॉल� �ोड�टस् �ल.,इंदौर 2. इस अपील म� राज�व �वारा �लए गए आधार का सार �न�न �न�न �प से है :
�या �करण के त�यो एवं प�रि�थ�तय� म� तथा �व�ध के अनुसार, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) अपील�य �ा�धकार�र �वारा पुि�ट क� गई आय पर �नधा�रण अ�धकार� �वारा अ�धरो�पत शाि�त हटाने म� �यायसंगत था ॽ
हमारे सम�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने आयकर आयु�त (अपील) के आदेश पर �नभ�रता रखते हुए �नवेदन �कया �कया �क अ�धरो�पत शाि�त �व�ध के अनुसार �ु�टपूण� है �य��क अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के उपबंध� के अनुसार शाि�त या तो आय के �ववरण �छपाने या आय के गलत �ववरण दा�खल करने के �लए आरंभ क� जा सकती है, जब�क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने �नधा�रती के �व�� कोई आरोप अ�भ�ल�खत नह�ं �कया है �क �या शाि�त 'आय के गलत �ववरण दा�खल करने या आय के �ववरण �छपाने' के �लए अ�धरो�पत क� गई है । अतः �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने माननीय अ�धका�रता उ�च �यायालय के पीसीआईट� बनाम कुलवंत �संह भा�टया के �करण म� आ.अ.सं. 9/2018 म� �नण�य �दनांक 9.5.2018 का अनुसरण करते हुए शाि�त उ�चत �प से हटाई है । इसके अ�त�र�त, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने इंदौर अ�धकरण के वरद मेहता आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 �करण म� �नण�य �दनांक 06.12.2018 पर भी �नभ�रता रखी ।
दूसर� ओर �वभागीय ��त�न�ध ने �नधा�रण अ�धकार� के आदेश का समथ�न करते हुए सश�त �प से तक� �कए ।
हमने पर�पर �वरोधी दाव� को सुना है तथा हमारे सम� रखे गए अ�भलेख� का अवलोकन �कया है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने दल�ल द� �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने शाि�त के अ�धरोपण हेतु कोई आरोप अथा�त �या शाि�त काय�वाह� आय के �ववरण �छपाने के �लए आरंभ क� गई है या आय के गलत �ववरण ��तुत करने के �लए
3 आ.अ.सं. 86/इंदौर/2020 मे. �पथमपुर पॉल� �ोड�टस् �ल.,इंदौर आरंभ क� गई है, �व�न�द�ट �कए �बना शाि�त काय�वाह� अनु�चत �प से आरंभ क� है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा यह भी दल�ल द� गई है �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन जार� नो�टस म� यह �व�न�द�ट नह�ं �कया है �क �कस आरोप पर शाि�त काय�वाह� आरंभ क� गई ह� ।
इस त�य क� जांच करने के �लए हमने �नधा�रण वष� 2007-08 के �लए अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त काय�वाह� आरंभ करने हेतु 23.12.2009 को जार� आ�े�पत नो�टस का अ�ययन �कया है ।
क�थत कारण बताओ नो�टस के अवलोकन से हमने पाया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने �व�न�द�ट आरोप अथा�त �या शाि�त आय के �ववरण �छपाने के �लए आरंभ क� गई है या आय के गलत �ववरण ��तुत करने के �लए आरंभ क� गई है यह उि�ल�खत नह�ं �कया गया है । हमारे सम� वरद मेहता के �करण म� आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 �दनांक 06.12.2018 (उपरो�त) �करण म� समान मु�ा �याय�नण�यन हेतु आया था िजसम� हमने यह मु�ा माननीय अ�धका�रता उ�च �यायालय के �ी कुलवंत �संह भा�टया (उपरो�त) �करण म� �था�पत अनुपात� का अनुसरण करके �नधा�रती के प� म� �नण�यत �कया था िजसम� माननीय �यायालय ने माननीय उ�च �यायालय के आयकर आयु�त बनाम मंजुनाथ कॉटन िज�नंग फै�टर� (2013) 359 आईट�आर 565 (कना�) तथा माननीय सव��च �यायालय के आयकर आयु�त बनाम एसएसएज(SSA’S) एमर�ड �मड़ोज (2016) 73 टै�समेन डॉट कॉम 248 (एससी) �करण म� �नण�य पर चचा� करते हुए �न�न �प से अ�भधा�रत �कया था – " ��यथ� के �व�वान अ�धव�ता के तक� पर उ�चत �प से �वचार करने पर, इसी तरह इस त�य पर भी �वचार करने पर �क कारण बताओ नो�टस म� उि�ल�खत आधार �व�ध क� अपे�ाओं क� पू�त� नह�ं करेगा �य��क नो�टस �व�न�द�ट नह� था, हमारा मत है �क �व�वान अ�धकरण ने आयकर आयु�त बनाम मंजुनाथ कॉटन
4 आ.अ.सं. 86/इंदौर/2020 मे. �पथमपुर पॉल� �ोड�टस् �ल.,इंदौर िज�नंग फै�टर� (उपरो�त) तथा आयकर आयु�त बनाम एसएसएज (SSA’S) एमर�ड �मडोज (उपरो�त) �नण�य पर उ�चत �प से �नभ�रता रखते हुए �नधा�रती क� अपील उ�चत �प से �वीकृत क� है तथा �ा�धका�रय� �वारा अ�धरो�पत शाि�त आदेश अपा�त �कया है ।"
अतः. ऊपर �न�द�ट �नण�य� का आदरपूव�क अनुसरण करते हुए तथा �करण के वत�मान त�य� एवं प�रि�थ�तय� म�, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के �व�धक आधार पर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त हटाने के �न�कष� म� कोई कमी नह�ं पाते है तथा एत� �वारा इसक� पुि�ट करते ह� ।
इसके अलावा, गुणागुण पर भी राज�व सफल नह�ं हो पायेगा �य��क प�रवध�न िजनके आधार पर शाि�त अ�धरो�पत क� गई ह�, वे �ा�कलन आधार पर �कए गए ह� । प�रवध�न� का मु�य घटक �यापा�रक (trading) प�रवध�न है जो �नधा�रण अ�धकार� �वारा सकल लाभ दर 52.09% लागू करते हुए �ा�क�लत �कए गए ह� । पूव�वत� तीन वष� म� �नधा�रती का औसत लाभ 35.73% है तथा इस अ�धकरण ने आ.अ.सं. 208 तथा 209/इंदौर/2013 म� आदेश �दनांक 07.06.2018 के �वारा सकल लाभ प�रवध�न 40% का दर लागू करते हुए कायम रखे ह� । �व�भ�न माननीय �यायालय� के �वारा यह �था�पत अनुपात है �क य�द शाि�त अ�धरो�पत करने का आधार ह� �ा�क�लत है तथा यह अपील�य �ा�धका�रय� �वारा और घटाया गया है, तो ऐसी प�रि�थ�त म� �नधा�रती �वारा आय �छपाने या आय के गलत �ववरण ��तुत करना अ�भधा�रत नह�ं �कया जा सकता । अतः, हम �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के इस �करण को गुणागुण पर �याय�नण�यत करते हुए धारा 271(1)(सी) के अधीन अ�धरो�पत शाि�त को हटाने के �न�कष� म� कोई कमी नह�ं पाते ह� । इस �कार, राज�व क� अपील का यह आधार गुणागुण पर भी खा�रज �कया जाता है । अतः �नधा�रण वष� 2007-08 के �लए राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है ।
5 आ.अ.सं. 86/इंदौर/2020 मे. �पथमपुर पॉल� �ोड�टस् �ल.,इंदौर 11. प�रणामतः राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 01.09.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- ( राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 01.09.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल