VAHALCHAND DHARAMCHAND SMARAK TRUST,SURAT vs. THE CIT(EXEMPTION), AHMEDABAD

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ITA 870/AHD/2024Status: DisposedITAT Ahmedabad29 November 20243 pages

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आयकर अपील�य अ�धकरण, अहमदाबाद �यायपीठ ‘सी’ अहमदाबाद। सम�ः �ी ट�.आर. सेि�थल कुमार, �या�यक सद�य एवं �ी नरे�� �साद �स�हा, लेखा सद�य आयकर अपील सं. 870/एएचडी/2024 (�नधा�रण वष�ः लागू नह�ं) वहालच�द धरमच�द �मारक ��ट बनाम आयकर आयु�त(छूट), ल�मी भुवन, 8-1642, गोपीपुरा, अहमदाबाद सूरत, गुजरात- 395002 �थायी ले.सं. एएएट�वी1526ए (अपीलाथ�) (��यथ�) अपीलाथ� क� ओर से सु�ी �वीट� गग�, �ा�धकृत ��त�न�ध ��यथ� क� ओर से �ी सुधे�दु दास, सीआईट�-डीआर सुनवाई क� तार�ख 27.11.2024 उ�चारण क� तार�ख 29.11.2024 आदेश �ी नरे�� �साद �स�हा, लेखा सद�य �वारा आवेदक ��ट �वारा दायर यह अपील आयकर आयु�त(छूट) अहमदाबाद, (सं�ेप म� 'सीआईट�(छूट)') �वारा पा�रत �दनांक 27.02.2024 के आदेश के �व��ध है, िजसम� आयकर अ�ध�नयम, 1961 (िजसे आगे 'अ�ध�नयम' कहा जाएगा) क� धारा 80जी(5)(iii) के तहत अनुमोदन के �लए आवेदन को खा�रज कर �दया गया था। 2. आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 80जी क� उप-धारा (5) के �थम �ावधान के ख�ड (iii) के तहत ��ट के अनुमोदन के �लए आवेदन, �नधा�रती �वारा फाम� सं�या 10एबी म� इले��ॉ�नक �प से दायर �कया गया था। �व�वान सीआईट�(छूट) ने अवलोकन �कया �क

-2- आयकर अपील सं. 870/एएचडी/2024 (�नधा�रण वष�ः लागू नह�ं)

�नधा�रती को अ�ध�नयम क� धारा 80जी के तहत अनं�तम अनुमोदन �ा�त हुआ था और इस�लए, अनं�तम अनुमोदन क� अव�ध क� समाि�त से कम से कम छह मह�ने पहले या अपनी ग�त�व�धय� के �ारंभ होने के छह मह�ने के भीतर, जो भी पहले हो, फाम� 10एबी म� आवेदन दायर करना आव�यक था। सीआईट�(छूट) ने पाया �क �नधा�रती ��ट को 04.01.1978 को �नग�मत �कया गया था और ��ट को 16.02.2022 को अनं�तम अनुमोदन जार� �कया गया था। चूं�क वत�मान आवेदन �नधा�रती �वारा �वलंब से दायर �कया गया था, इस�लए सीआईट� (छूट) ने 25.11.2023 को नो�टस जार� कर �नधा�रती से इस संबंध म� �प�ट�करण मांगा। �दनांक 29.12.2023 को �दए गए ��यु�र म� �नधा�रती ने ��तुत �कया था �क ��ट क� ग�त�व�धयाँ 04.01.1978 को शु� हुई थीं, �क�तु वत�मान आवेदन दायर करने म� देर� के �लए कोई �प�ट�करण नह�ं �दया गया था। सीआईट�(छूट) ने अवलोकन �कया है �क आवेदक ��ट को 30.09.2022 को या उससे पहले फाम� 10एबी म� आवेदन दायर करना आव�यक था। चूं�क अ�ध�नयम क� धारा 80जी(5) के तहत अनुमोदन के �लए वत�मान आवेदन �वल�ब से दायर �कया गया था, अतः उसे �व�वान सीआईट�(छूट) �वारा गैर-रखरखाव यो�य मानते हुए खा�रज कर �दया गया और द� गई अनं�तम �वीकृ�त भी र�द कर द� गई।

3.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती क� �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध सु�ी �वीट� गग� ने बताया �क �नधा�रती इस अपील को आगे नह�ं बढ़ाना चाहता है। इस संबंध म� 22 नवंबर, 2024 को एक प� भी दायर �कया गया था, िजसम� बताया गया था �क इस अपील के बाद �नधा�रती को संबं�धत फाम� दा�खल करने म� देर� को माफ करते हुए सीबीडीट� प�रप� के अनुसार अ�ध�नयम क� धारा 80जी(5) के तहत पंजीकरण �दान �कया गया है। इस�लए, �नधा�रती ने इस अपील

-3- आयकर अपील सं. 870/एएचडी/2024 (�नधा�रण वष�ः लागू नह�ं)

को वापस लेने क� अनुम�त मांगी है। राज�व �वभाग को �नधा�रती �वारा अपील वापस लेने पर कोई आप�� नह�ं है।

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हमने �नधा�रती क� ��तु�त पर �वचार �कया है। अ�ध�नयम क� धारा 80जी(5)(iii) के तहत अनुमोदन इस कारण से अ�वीकार कर �दया गया �क आवेदन �नधा�रत �त�थ के भीतर ��तुत नह�ं �कया गया था। इसके प�चात, आवेदन दा�खल करने म� हुई देर� को माफ कर �दया गया और �नधा�रती को मंजूर� �दान कर द� गई। इस�लए, �नधा�रती ने वत�मान अपील वापस लेने क� अनुम�त मांगी है।

5.

उपरो�त त�य� को �यान म� रखते हुए, वत�मान अपील वापस ल� गई मानकर खा�रज क� जाती है। यह आदेश �दनांक: 29.11.2024 को उ�चा�रत �कया गया। Sd/- Sd/- (ट�.आर. सेि�थल कुमार) (नरे�� �साद �स�हा) �या�यक सद�य लेखा सद�य अहमदाबाद �दनांकः 29/11/2024 सुमरा आदेश क� ��त�ल�प अ�े�षतः- 1. अपीलाथ� 2. ��यथ� 3. संबं�धत आयकर आयु�त 4. आयकर आयु�त(अपील) 5. �वभागीय ��त�न�ध, आयकर अपील�य अ�धकरण, अहमदाबाद। 6. गाड� फाइल आदेश से, सहायक पंजीकार आयकर अपील�य अ�धकरण, अहमदाबाद।

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