DCIT-CENTRAL-3, INDORE , INCOME TAX MAIN BUILDING vs. SHRI RAVINDRA DHALLANI, INDORE
Facts
राजस्व ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध यह अपील दाखिल की है। निर्धारिती के अधिवक्ता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के परिपत्र संख्या 9/2024 का उल्लेख किया, जिसने अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए कर सीमा को संशोधित कर 60 लाख रुपये किया है।
Held
अधिकरण ने पाया कि वर्तमान मामले में विवादित मुद्दों में कर का प्रभाव 51,37,882 रुपये है, जो सीबीडीटी द्वारा निर्धारित 60 लाख रुपये की सीमा से कम है। परिपत्र के अनुसार, राजस्व को इस अपील पर आगे बढ़ना अपेक्षित नहीं है।
Key Issues
क्या सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, कर सीमा से कम होने पर राजस्व की अपील खारिज की जानी चाहिए?
Sections Cited
268A
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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 86/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2018-19 आयकर उपायु�त(स�ल)-3, बनाम �ी र�व�� धलानी, इंदौर 78/2, बी.के.�संधी कॉलोनी, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एडीएचपीडी 1444 के PAN-ADHPD1444K राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से सव� �ी अपूव� मेहता तथा राजेश मेहता, �ा�धकृत ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 19.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 19.09.2024 आदेश �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2018-19 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आदेश �दनांक 30.11.2023 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� ।
सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारा �यान क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 क� ओर आक�ष�त �कया िजसके �वारा �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के
आ.अ.सं.86/इंदौर/2024 2 �ी र�व�� धलानी, इंदौर अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ”
�नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आती है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 5. हमने दोन� ओर के �व�वान ��त�न�धय� के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 51,37,882/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व
आ.अ.सं.86/इंदौर/2024 3 �ी र�व�� धलानी, इंदौर �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है ।
यह आदेश 19.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया । ।
ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (�वजय पाल राव) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 19.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल