ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX 1(1), BHOPAL vs. SUNIL KUMAR AGRAWAL HUF, BABAI HOSHANGABAD

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ITA 501/IND/2023Status: DisposedITAT Indore19 September 2024AY 2012-131 pages
AI SummaryDismissed

Facts

यह अपील निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए दायर की गई थी। अपील 10 दिनों से अधिक विलंबित थी, जिसे प्रशासनिक कारणों से माफ करने का अनुरोध किया गया था। निर्धारिती के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान अपील में कर प्रभाव CBDT के सर्कुलर के तहत निर्धारित सीमा से कम है।

Held

अदालत ने पाया कि सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 9/2024 के अनुसार, 60 लाख रुपये से कम कर प्रभाव वाली अपीलों को विभाग द्वारा दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। आक्षेपित प्रकरण में कर प्रभाव 1,56,000/- रुपये है, जो निर्धारित सीमा से कम है।

Key Issues

क्या विभाग द्वारा विलंबित अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि कर प्रभाव CBDT के नवीनतम परिपत्र के तहत निर्धारित सीमा से कम है?

Sections Cited

268A, 5/2024

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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 501/इंदौर/2023 �नधा�रण वष� : 2012-13 सहायक आयकर आयु�त - बनाम सुनील कुमार अ�वाल HUF, 1(1), भोपाल 1, अ�वाल नगर �ेडस�, बाबई मेन रोड, बाबई होशंगाबाद अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएएचए 9961 एल PAN-AAAHA9961L राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से सव� �ी आशीष गोयल तथा एन.डी.पटवा, �ा�धकृत ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 19.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 19.09.2024 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2012-13 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर(एनएफएसी), �द�ल� के आदेश �दनांक 27.09.2023 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� । 2. रिज��� �वारा सू�चत �कया गया है �क यह अपील 10 �दन� से कालबा�धत है । इस संबंध म� �व�वान �वभागीय ��त�न�ध �वारा �नवेदन �कया गया �क उ�त �वलंब �शास�नक कारण� से हुआ है तथा उ�ह�ने इस �वलंब को माफ करने हेतु अनुरोध �कया । �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने कहा �क उ�ह� कोई आप�� नह�ं है य�द यह �वलंब माफ �कया जाता है । हमने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब बहुत छोटा है अतः हम इस �वलंब को माफ करते है तथा अपील सुनवाई हेतु लेते है ।

आ.अ.सं. 501/इंदौर/2023 2 सुनील कुमार अ�वाल HUF, होशंगाबाद

3.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारा �यान क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 क� ओर आक�ष�त �कया िजसके �वारा �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ” 4. �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।

5.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । य�य�प, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क चूं�क इस �करण म� रेवे�यू ऑ�डट ऑ�जे�शन (revenue Audit Objection) अंत��त है अतः �वभाग �वारा यह अपील दा�खल क� गई है । हालां�क, सीबीडीट� के प�रप� सं 5/2024 �दनांक 15.03.2024 क� ओर �यान �दलाए जाने पर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �यायपीठ के सम� �वीकार �कया �क ऑ�डट ऑ�जे�शन को प�रप� सं 5/2024 �दनांक 15.03.2024 के प�र�छेद सं. 3.1 म� व�ण�त अपवाद खंड (exception clause) म� से हटा �दया गया है ।

आ.अ.सं. 501/इंदौर/2023 3 सुनील कुमार अ�वाल HUF, होशंगाबाद 6. हमने दोन� ओर के �व�वान ��त�न�धय� के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 1,56,000/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है । 7. प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 19.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया ।

ह�ता/- ह�ता/- (�वजय पाल राव) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 19.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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