DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, EXEMPTION, BHOPAL, BHOPAL vs. BOARD OF SECONDARY EDUCATION , BHOPAL
Facts
राजस्व ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के अधिवक्ता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के परिपत्र सं. 9/2024 का उल्लेख किया, जिसने अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए न्यूनतम मौद्रिक सीमा को संशोधित कर 60 लाख रुपये कर दिया था।
Held
अधिकरण ने पाया कि सीबीडीटी के परिपत्र के अनुसार, 60 लाख रुपये से अधिक कर प्रभाव वाले मामलों में ही अपील दाखिल की जानी चाहिए। इस मामले में कर का प्रभाव 51,76,137 रुपये है, जो निर्धारित सीमा से कम है।
Key Issues
क्या विभाग द्वारा दायर अपील को सीबीडीटी के परिपत्र के अनुसार खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि कर का प्रभाव निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम है?
Sections Cited
268A of the Income Tax Act
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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 296/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2015-16 आयकर उपायु�त बनाम बोड� ऑफ सेक�डर� (ए�जं�शन), भोपाल ए�युकेशन, बोड� ऑ�फस ��माईसेस, �शवाजी नगर, भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएएजेबी 1143 आर PAN-AAAJB1143R राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से �ी �याम कुमार रेनीवाल, �ा�धकृत ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 24.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 24.09.2024 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2015-16 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील),नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के आदेश �दनांक 08.02.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� । 2. सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारा �यान क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 क� ओर आक�ष�त �कया िजसके �वारा �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द
आ.अ.सं. 296/इंदौर/2024 2 बोड� ऑफ स�केडर� ए�युकेशन, भोपाल कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ” 4. �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 6. हमने दोन� ओर के �व�वान ��त�न�धय� के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 51,76,137/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।
आ.अ.सं. 296/इंदौर/2024 3 बोड� ऑफ स�केडर� ए�युकेशन, भोपाल
प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 24.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया ।
ह�ता/- ह�ता/- (�वजय पाल राव) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 24.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल