INCOME TAX OFFICER-1, RATLAM, RATLAM vs. ATUL KUMAR ANCHALIYA, JAORA, RATLAM

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ITA 244/IND/2024Status: DisposedITAT Indore24 September 2024AY 2017-181 pages
AI SummaryDismissed

Facts

The revenue filed an appeal against the order of the learned CIT(A). During the hearing, the assessee's advocate argued that the appeal has been filed despite the tax effect being below the prescribed limit and that the case does not fall under any exception clause.

Held

The tribunal noted that the CBDT circular dated 15.03.2024 excluded audit objections from the exception clause. The tribunal also referred to CBDT circulars that specified monetary limits for filing appeals, and that the present appeal did not meet the criteria for filing.

Key Issues

Whether the revenue's appeal is maintainable given the tax effect and the applicability of CBDT circulars regarding monetary limits for filing appeals.

Sections Cited

268A

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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 244/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2017-18 आयकर अ�धकार�-1, बनाम अतुल कुमार अंच�लया, रतलाम 108, जवाहर पथ, जावरा (म.�.) अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एबीओपीए 3513 एफ PAN-ABOPA3513F राज�व क� ओर से �ी आर.के.यादव, आयकर आयु�त �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से �ी मनीष डाफ�रया, �ा�धकृत ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 12.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 24.09.2024 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2017-18 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश �दनांक 22.01.2024 के �व��ध अपील �ापन म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत है ।

2.

सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क इस अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता ह� । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को यह अपील दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।

आ.अ.सं. 244/इंदौर/2024 2 अतुल कुमार आंच�लया, जावरा,रतलाम 3. �व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । य�य�प, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �नवेदन �कया �क चूं�क इस �करण म� रेवे�यू ऑ�डट ऑ�जे�शन (revenue Audit Objection) अंत��त है अतः �वभाग �वारा यह अपील दा�खल क� गई है । हालां�क, �नधा�रती �वारा यह अपील 22.03.2024 को दा�खल क� गई तथा �व�वान �वभागीय ��त�न�ध का �यान सीबीडीट� के प�रप� सं 5/2024 �दनांक 15.03.2024 क� ओर �दलाए जाने पर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �यायपीठ के सम� �वीकार �कया �क ऑ�डट ऑ�जे�शन को प�रप� सं 5/2024 �दनांक 15.03.2024 के प�र�छेद सं. 3.1 म� व�ण�त अपवाद खंड (exception clause) म� से हटा �दया गया है । 4. हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के अनुसार �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा 20 लाख थी िजसे क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 �वारा संशो�धत कर �. 50 लाख कर �दया गया है तथा पूव� प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 के प�र�छेद सं. 5 क� �वसंग�त को हटाया गया है । क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 17/2019 �दनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 50 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�द� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 5 �दनांक 15.03.2024 के अनुसार ऑ�डट ऑ�जे�शन को इस प�रप� के प�र�छेद सं. 3.1 म� व�ण�त अपवाद खंड (exception clause) म� से हटा �दया गया है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� �य��क

आ.अ.सं. 244/इंदौर/2024 3 अतुल कुमार आंच�लया, जावरा,रतलाम हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है । 5. प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 24.09.2024 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है ।

ह�ता/- ह�ता/- (�वजय पाल राव) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 24.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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