ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, CENTRAL-2, BHOPAL vs. SHRI HARDARSHAN AND SONS, OBAIDULLAGANJ
Facts
राजस्व ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए वर्तमान अपील को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध दायर किया। यह अपील 6 दिनों से कालबाधित थी।
Held
अपील की सुनवाई के दौरान, यह पाया गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र संख्या 9/2024 के अनुसार, अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए वित्तीय सीमा को 60 लाख रुपये तक संशोधित किया गया है। वर्तमान अपील में कर का प्रभाव 54,42,519 रुपये है, जो सीबीडीटी द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।
Key Issues
क्या सीबीडीटी परिपत्र के आलोक में विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज किया जा सकता है?
Sections Cited
268A
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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 377/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2018-19 सहायक आयकर आयु�त बनाम �ी हरदश�न एंड स�स, (स�ल)-2, भोपाल 8, वाड� सं. 13, बाल�वहार मेन रोड, ओबेदु�लागंज- 462001, म�य�देश अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एएईएफएच 1052 पी PAN- AAEFH1052P राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से कोई नह�ं सुनवाई �त�थ 25.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 25.09.2024 आदेश �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2018-19 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-3, भोपाल के आदेश �दनांक 06.02.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� ।
रिज��� �वारा सू�चत �कया गया है �क यह अपील 06 �दन� से कालबा�धत है । इस संबंध म� �व�वान �वभागीय ��त�न�ध �वारा �नवेदन �कया गया �क उ�त �वलंब �शास�नक कारण� से हुआ है तथा उ�ह�ने इस �वलंब को माफ करने हेतु अनुरोध �कया । हमने पाया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब बहुत छोटा है अतः हम इस �वलंब को माफ करते है तथा अपील सुनवाई हेतु लेते है ।
आ.अ.सं. 377/इंदौर/2024 2 �ी हरदश�न एंड स�स,ओबेदु�लागंज 3. इस अपील क� सुनवाई के दौरान हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 म� �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है। साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ”
हमने पाया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं यह �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आता है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 6. हमने �व�वान �वभागीय ��त�न�ध के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु
आ.अ.सं. 377/इंदौर/2024 3 �ी हरदश�न एंड स�स,ओबेदु�लागंज अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 54,42,519/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है ।
यह आदेश 25.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया । ।
ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (�वजय पाल राव) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 25.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल