ITO-1(4), INDORE vs. RAJENDRA AGRAWAL, INDORE
Facts
निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए राजस्व ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में अपीलें दायर कीं। निर्धारिती के अधिवक्ता ने सीबीडीटी के नवीनतम परिपत्र 9/2024 का हवाला दिया, जिसने अधिकरण में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को घटाकर ₹60 लाख कर दिया था।
Held
अदालत ने पाया कि विवादित मुद्दों में कर का प्रभाव क्रमशः ₹50,50,930/- और ₹50,50,610/- था, जो ₹60 लाख की संशोधित मौद्रिक सीमा से कम था। इसलिए, परिपत्र के अनुसार, राजस्व को इन अपीलों पर जोर नहीं देना चाहिए था।
Key Issues
क्या सीबीडीटी के परिपत्र 9/2024 के अनुसार, ₹60 लाख की मौद्रिक सीमा से कम कर प्रभाव वाली राजस्व की अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए, भले ही वे पूर्व में दायर की गई हों?
Sections Cited
271(1)(c), 143(3)/147, 268A
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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 425 तथा 426/इंदौर/2023 �नधा�रण वष� : 2012-13 आयकर अ�धकार�, बनाम राजे�� अ�वाल वाड�-1(4), इंदौर 158, �जे�वर� ए�सट�शन, �पप�याहाना, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एबी�यूपीए 0315 डी PAN- ABQPA0315D राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से सु�ी �ेया जैन, सीए सुनवाई �त�थ 25.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 25.09.2024 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2012-13 से संबं�धत आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) तथा 143(3)/147 के अधीन राज�व �वारा दा�खल ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील),नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के अलग-अलग आदेश� �मशः �दनांक 11.09.2023 तथा 06.09.2023 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह�। 2. सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारा �यान क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 क� ओर आक�ष�त �कया िजसके �वारा �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के
आ.अ.सं. 425 तथा 426/इंदौर/2023 2 राजे�� अ�वाल, इंदौर अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ” 4. �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क वत�मान अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं ये �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आते ह� । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल ये अपील� खा�रज करने यो�य ह� ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 6. हमने दोन� ओर के �व�वान ��त�न�धय� के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �मशः �. 50,50,930/- तथा �. 50,50,610/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील� खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है
आ.अ.सं. 425 तथा 426/इंदौर/2023 3 राजे�� अ�वाल, इंदौर �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द ये �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते ह� । 7. प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती है । यह आदेश 25.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया ।
ह�ता/- ह�ता/- (�वजय पाल राव) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 25.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल