ITO-1(4), INDORE vs. RAJENDRA AGRAWAL, INDORE

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ITA 425/IND/2023Status: DisposedITAT Indore25 September 2024AY 2012-131 pages
AI SummaryDismissed

Facts

The Revenue filed appeals against the orders of the learned Commissioner (Appeals) for the assessment year 2012-13. During the hearing, the assessee's counsel brought to the Tribunal's notice a CBDT circular which revised the monetary limit for filing appeals before the Tribunal to Rs. 60 lakhs. The disputed amounts in the present appeals were Rs. 50,50,930/- and Rs. 50,50,610/-, which were below the revised limit.

Held

The Tribunal noted that the CBDT circular, revising the monetary limit for appeals to Rs. 60 lakhs, is applicable to pending appeals as well. Since the disputed amounts in these appeals were below the stipulated limit, the Revenue was not expected to pursue them. The Tribunal decided to dismiss the appeals on preliminary grounds without going into the merits.

Key Issues

Whether the Revenue's appeals, filed before the Tribunal, are maintainable given that the disputed amounts are below the revised monetary limit stipulated by the CBDT circular?

Sections Cited

271(1)(c), 143(3)/147, 268A

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी �वजय पाल राव, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम. �बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 425 तथा 426/इंदौर/2023 �नधा�रण वष� : 2012-13 आयकर अ�धकार�, बनाम राजे�� अ�वाल वाड�-1(4), इंदौर 158, �जे�वर� ए�सट�शन, �पप�याहाना, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एबी�यूपीए 0315 डी PAN- ABQPA0315D राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से सु�ी �ेया जैन, सीए सुनवाई �त�थ 25.09.2024 उ�घोषणा �त�थ 25.09.2024 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2012-13 से संबं�धत आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) तथा 143(3)/147 के अधीन राज�व �वारा दा�खल ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील),नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के अलग-अलग आदेश� �मशः �दनांक 11.09.2023 तथा 06.09.2023 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह�। 2. सुनवाई के दौरान, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने हमारा �यान क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 क� ओर आक�ष�त �कया िजसके �वारा �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के

आ.अ.सं. 425 तथा 426/इंदौर/2023 2 राजे�� अ�वाल, इंदौर अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ” 4. �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क वत�मान अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है एवं ये �करण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नह�ं आते ह� । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल ये अपील� खा�रज करने यो�य ह� ।

5.

�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर उपरो�त त�य का खंडन नह�ं कर सक� । 6. हमने दोन� ओर के �व�वान ��त�न�धय� के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �मशः �. 50,50,930/- तथा �. 50,50,610/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग �वारा दा�खल वत�मान अपील� खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है

आ.अ.सं. 425 तथा 426/इंदौर/2023 3 राजे�� अ�वाल, इंदौर �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द ये �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते ह� । 7. प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती है । यह आदेश 25.09.2024 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया ।

ह�ता/- ह�ता/- (�वजय पाल राव) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 25.09.2024 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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