M/S BERYL SECURITIES LTD.,INDORE vs. THE ACIT CPC (HOLDING CONCURRENT JURISDICTION OF DCIT-1(1), INDORE
In favour of the assessee: the assessee's appeal was allowed. From the AI summary of this appeal.
What did the Tribunal hold?
The Tribunal condoned the delay in filing the appeal, finding reasonable cause. It held that the assessee was not given a proper opportunity of being heard and therefore, the appeal was allowed to be restored.
What were the facts?
The assessee's appeal was dismissed ex-parte by the CIT(A) as the assessee's representative was absent. The assessee sought condonation of delay in filing the present appeal, stating that the earlier order was served on a former employee who had already resigned.
What were the issues?
Whether the delay in filing the appeal should be condoned and whether the assessee was denied a proper opportunity of hearing.
Which sections of the Income-tax Act were involved?
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर
�ी डी.ट�. गरा�सया, �या�यक सद�य तथा �ी ओ.पी.मीना, लेखा सद�य के सम�
आ. अ. सं. 681 / इंदौर/ 2016 �नधा�रण वष� : 2012-13
बनाम �ी बे�रल �स�यू�रट�ज �ल. सहायक आयकर आयु�त इंदौर 1 (1), इंदौर अपीलाथ� ��यथ�
�था. ले. सं.: एएबीसीबी 2663 ए
अपीलाथ� क� ओर से : �ी सुभाष चंद जैन, सीए ��यथ� क� ओर से : �ी राजीब जैन, �वभागीय ��त�न�ध
05.01.2017 सुनवाई �त�थ : उ�घोषणा �त�थ : 05.01.2017 आदेश
�ी डी.ट�.गरा�सया, �या�यक सद�य �वारा
�नधा�रण वष� 2012-13 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-22, नई �द�ल� कै�प इंदौर ( आयकर आयु�त (अपील), इंदौर-2 क� समवत� अ�धका�रता धा�रत करते हुए) के आयकर अ�ध�नयम,1961 क� धारा 154 के अधीन पा�रत आदेश �दनांक 17.02.2016 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है । यह अपील 59 �दन� से कालबा�धत है । �नधा�रती क� ओर से �वलंब क� माफ�
2 आ.अ.सं. 681/इ�दौर/2016 बे�रल �स�यू�र�टज �ल. इंदौर हेतु आवेदन दा�खल �कया गया है िजसम� �नधा�रती ने यह �नवेदन �कया है �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� यह �करण 16.02.2016 को �नयत �कया गया था िजसम� कंपनी का लेखापाल �ी उदयपाल धाकड़ उपि�थत हुआ तथा �थगन हेतु आवेदन दा�खल �कया था �यो�क �नधा�रती के अ�धव�ता शहर से बाहर थे परंतु आयकर आयु�त (अपील) ने सुनवाई क� अगल� तार�ख नह�ं बताई थी तथा उसे कहा क� सुनवाई नो�टस �नधा�रती कंपनी को भेजा जाएगा । य�य�प �नधा�रती कंपनी को कोई अगल� तार�ख �ा�त नह�ं हुई तथा यह अपील एक प�ीय �प से �नण�यत क� गई । त�प�चात आयकर उपायु�त 1(1) के इंसपे�टर से मांग रा�श जमा करने हेतु फोन आने पर �नधा�रती ने पूछताछ क� तथा 21 मई, 2016 के प�चात �नधा�रती को जानकार� �ा�त हुई �क आयकर आयु�त (अपील) �वारा इस अपील का �दनांक 17/02/2016 को �नपटान �कया गया था तथा क�थत अपील�य आदेश �नधा�रती के पूव� �बंधक, �ी आशीष बार�कर को 04.03.2016 को तामील �कया गया था । �ी आशीष बार�कर ने 07.03.2016 को नौकर� छोड़ द� थी । पूछताछ पर, �ी आशीष बार�कर ने बताया �क उसने आदेश �ा�त �कया था तथा इसे �नधा�रण वष� 2012-13 से संबं�धत लेखा/ आयकर क� फाईल म� रखा था । त�प�चात �नधा�रती ने उस आदेश को �नकालकर 59 �दन� के �वलंब के प�चात अपील दा�खल क�। �नधा�रती ने इन त�य� के समथ�न म� उसका, �ी आशीष बार�कर (पूव� �बंधक) तथा �ी उ�यलाल धाकड़ (लेखापाल) का शपथप� भी दा�खल �कया । �नधा�रती के अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क अपील दा�खल करने म� �वलंब अनाश�यत तथा स�ा�वक था तथा �नधा�रती के पास �वलंब क� माफ� हेतु पया�त वजह थी । दूसर� ओर �वभागीय ��त�न�ध ने �वलंब माफ करने हेतु �कये गये आवेदन का �वरोध �कया ।
हमने दोन� प�� क� ओर से �कए गए �नवेदन� तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी पर �वचार �कया है तथा पाया �क �नधा�रती के पास अपील दा�खल करने म� �वलंब को �प�ट
3 आ.अ.सं. 681/इ�दौर/2016 बे�रल �स�यू�र�टज �ल. इंदौर करने के �लए तक�संगत वजह थी । अतः हम अपील दा�खल करने म� �वलंब को माफ करते है तथा इस अपील को सुनवाई हेतु �वीकृत करते है ।
�करण के सं���त त�य ये ह� �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� यह �करण सुनवाई हेतु �दनांक 16.02.2016 को �नयत था तथा �नधा�रती �वारा �थगन हेतु आवेदन दा�खल �कया था �यो�क �नधा�रती के अ�धव�ता शहर से बाहर थे परंतु आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती कंपनी को कोई अगल� तार�ख सू�चत नह�ं क� गई। सुनवाई क� तार�ख पर �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह� हुआ था जैसा �क आयकर आयु�त (अपील) के आदेश से �कट है । अतः �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने एक प�ीय सुनवाई करते हुए अ�भलेख क� साम�ी के आधार पर �नधा�रती क� अपील खा�रज क� है। अपील क� सुनवाई के दौरान, �व�वान �ा�धकृत ��त�न�ध ने इस �यायपीठ के सम� �नवेदन �कया �क �नधा�रती को सुनवाई का समु�चत अवसर �ा�त नह�ं हुआ है तथा उसने सुनवाई का एक अवसर देने का अनुरोध �कया । अतः, उसने इस अपील को पुनः�था�पत करने का अनुरोध �कया । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने आयकर आयु�त (अपील) के आदेश पर �नभ�रती रखी ।
हमने दोन� प�� को सुना तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क इस अपील क� सुनवाई म� �नधा�रती उपि�थत नह�ं रहा था । दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) का �स�ांत �ाकृ�तक �याय क� मूलभूत अवधारणा है । पदबंध “दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem)” का अथ� है �क �कसी भी �यि�त को उसके �वयं का बचाव करने का अवसर �दया जाना चा�हए । यह �स�ांत ��येक समाज हेतु अ�नवाय� (sine qua non) है जैसे नो�टस का हक, �करण तथा सा�य ��तुत करने का हक, ��तकूल सा�य का खंडन करने का हक, ��त पर��ण का हक, �व�धक ��त�न�ध�व का हक, प� को सा�य �कटन, जांच क� �रपोट� अ�य प� को �दखाया जाना
4 आ.अ.सं. 681/इ�दौर/2016 बे�रल �स�यू�र�टज �ल. इंदौर और तक�पूण� �नण�य या सकारण आदेश । हमने पाया �क सुनवाई के हक को माननीय सव��च �यायालय �वारा मेनका गांधी बनाम यू�नयन ऑफ इि�डया (1978 एआईआर 597; 1 एससीसी 248) के �करण म� �नण�यत �कया गया है, िजसम� माननीय सव��च �यायालय ने अ�भधा�रत �कया है �क कोई भी आदेश पा�रत करने से पहले उ�चत सुनवाई का �नयम आव�यक है । हमने पाया �क यह दूसरे प� क� भी सुनो (audi alteram partem) �नयम के ��तमान का �नण�य-पूव� सुनवाई मानक है । हमने पाया �क इस वत�मान �करण म�, �नधा�रती को सुनवाई का समु�चत अवसर नह�ं �दया गया था । अतः, हमारा अ�भमत है �क �नधा�रती को सुनवाई तथा उसके �करण को ��तुत करने का एक और अवसर �दया जाना चा�हए । अतः, हम यह अपील �वीकृत करते है । �नधा�रती को इस आदेश क� �ाि�त के दो माह के अंदर �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� ��तुत होने का �नद�श �दया जाता है । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार अपील �नण�यत करना चा�हए ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 05.01.2017 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (ओ.पी.मीना) (डी.ट�.गरा�सया) लेखा सद�य �या�यक सद�य
�दनांक : 05.01.2017 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल
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