ARUN KUMAR SHRIVASTAVA,INDORE vs. ASST. DIRECTOR OF INCOME TAX, CPC, INDORE

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ITA 878/IND/2024Status: DisposedITAT Indore27 January 2025AY 2017-181 pages
AI SummaryDismissed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal noted that as per the scheme's rules, the assessee is required to withdraw the appeal and file Form 3. Since the assessee is no longer pursuing the appeal and has requested its withdrawal, and the departmental representative did not object, the Tribunal allowed the withdrawal request.

What were the facts?

The assessee's appeal for AY 2017-18 was filed against an order passed under Section 154 of the Income Tax Act, 1961. The assessee subsequently filed an application stating they have opted for the 'Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024', submitted Form 1, and received Form 2 certificate, requesting to withdraw the appeal.

What were the issues?

Whether the appeal should be dismissed as withdrawn by the assessee who has opted for the 'Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024'.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 154

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य तथा �ी उ�यन दासगु�ता, �या�यक सद�य के सम� आ.अ.सं. 878/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2017-18 अ�ण कुमार �ीवा�तव, बनाम सहायक / उप आयकर 162, अ�मतेश नगर, राजीव आयु�त 1(1), इंदौर गांधी चौराहे के पास, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं- एओपीपीएस 9595 एच PAN- AOPPS9595H अपीलाथ� क� ओर से �ल�खत ��तवेदन राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 27.01.2025 उ�घोषणा �त�थ 27.01.2025 आदेश �ी उ�यन दासगु�ता, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2017-18 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर (एनएफएसी), �द�ल� के आदेश �दनांक 15.10.2024 के �व��ध �नदे�शत है, जो �क सहायक �नदेशक आयकर, सीपीसी के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 154 के अधीन आदेश �दनांक 03.03.2021 से उ�भूत है। 2. इस अपील के संबंध म� �नधा�रती �वारा �ल�खत आवेदन �दनांक 22.01.2025 दा�खल �कया गया है िजसम� �नधा�रती �वारा �नवेदन �कया गया है �क �नधा�रती ने "��य� कर �ववाद से �व�वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन �कया है तथा फाम� सं. 1 दा�खल �कया है । �नधा�रती के आवेदन के उ�र म� �धान आयकर आयु�त-1, इंदौर �वारा फाम� सं. 2 म� �माणप� जार� �कया गया है । �नधा�रती �वारा फाम� सं. 2 क� ��त भी दा�खल क� गई

आ.अ.सं. 878/इंदौर/2024 2 अ�ण कुमार �ीवा�तव, इंदौर ह� । उ�त योजना के �नयम� के अनुसार, �नधा�रती से यह अपील वा�पस लेना तथा अपील वा�पस लेने का सा�य फाम� सं. 3 के साथ दा�खल करना अपे��त है । अतः �नधा�रती वत�मान अपील का अनुसरण करने क� इ�छुक नह� है । �नधा�रती ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है। अतः हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।

3.

य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार, �नधा�रती �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगा य�द उसका इस योजना म� भाग लेने हेतु �कया गया आवेदन राज�व �वारा �कसी कारण से अ�वीकृत �कया जाता है । 4. प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 27.01.2025 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया ।

ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (उ�यन दासगु�ता) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 27.01.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल

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