LAGANLAKSHYA SAKH SAHAKARI SANSTHA MARYADIT,INDORE vs. PCIT, AAYAKAR BHAVAN , OPPOSITE WHITE CHURCH COLONY
Facts
The assessee, a cooperative society, filed its income tax return for AY 2018-19 late, and CPC disallowed the Section 80P deduction. The assessee subsequently filed an application under Section 119(2)(b) for condonation of delay with the Principal CIT, citing illness of a key person, which was rejected.
Held
The tribunal held that an appeal against an order passed by the Principal CIT under Section 119(2)(b) is not maintainable before the ITAT, as Section 253(1) does not include such orders. The appeal was dismissed for being non-maintainable.
Key Issues
Whether an appeal against an order rejecting condonation of delay under Section 119(2)(b) passed by the Principal CIT is maintainable before the ITAT under Section 253(1) of the Income Tax Act.
Sections Cited
80P, 143(1)(a), 119(2)(b), 253(1)
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील"य अ"धकरण, इंदौर (एकल सद"यीय "करण) "यायपीठ, इंदौर "ी मनीष बोरड, लेखा सद"य के सम" आ.अ.सं. 661/इंदौर/2024 "नधा"रण वष" : 2018-19 लगनल"य साख सहकार" बनाम "धान आयकर आयु"त, सं"था मया"दत इंदौर 105, कमला केशव नगर, कुशवाह नगर के पास, कुमाँर खेडी, इंदौर अपीलाथ" ""यथ" "था.ले.सं.- एएबीएएल 1645 जी PAN – AABAL1645G अपीलाथ" क" ओर से : "ी सु"मत सोनी, "ा"ध.""त"न"ध ""यथ" क" ओर से : "ी आशीष पोरवाल, व"र"ठ "वभागीय ""त"न"ध सुनवाई "त"थ : 24.02.2025 उ"धघोषणा "त"थ : 25.02.2025 आदेश "नधा"रती "वारा यह अपील "व"वान "धान आयकर आयु"त, इंदौर-1 के आदेश "दनांक 14.06.2024 के "व""ध अपील के आधार" म" व"ण"त आधार" पर दा"खल क" गई ह"। 2. सुनवाई के दौरान अ"भलेख के अवलोकन पर यह पाया गया "क "नधा"रती एक सहकार" सं"था है िजसने वष" 2018-19 के "लए उसक" आय क" "ववरणी "नयत "त"थ के प"चात दा"खल क" थी । िजसके प"चात सीपीसी ने "नधा"रती "वारा आय क" "ववरणी म" दावा क" गई धारा 80पी के अधीन छूट अ"वीकृत क" थी । "नधा"रती ने सीपीसी "वारा धारा 143(1)(ए) के अधीन पा"रत आदेश के "व""ध कोई अपील दा"खल नह"ं क" थी । त"प"चात, "नधा"रती ने भारत सरकार, सहाका"रता मं"ालय (Ministry of Cooperation) के प"रप" सं. F.No.R11015/01/2023-CD-4 "दनांक 3.08.2023 के अनुसार "धान आयकर आयु"त के सम" आयकर अ"ध"नयम क" धारा 119(2)(बी) के अधीन आवेदन दा"खल "कया िजसम" यह "नवेदन "कया गया था "क सं"था के "मुख कता" (Key person) क" लंबी बीमार" क" वजह
आ.अ.सं. 661/इंदौर/2024 2 लगनल"य साख सहकार" सं"था मया"दत, इंदौर से वष" 2018-19 के "लए आय क" "ववरणी समय पर दा"खल नह"ं क" जा सकती थी और अतः आय क" "ववरणी दा"खल करने म" हुए "वलंब को माफ करने हेतु अनुरोध "कया गया था । य"य"प, "धान आयकर आयु"त ने "नधा"रण अ"धकार" क" "रपोट" मंगवाने के प"चात, "नधा"रती के धारा 119(2)(बी) के अधीन आवेदन को अ"वीकृत "कया । "धान आयकर आयु"त के इस आदेश "व""ध "नधा"रती अ"धकरण के सम" वत"मान अपील म" आया है । 3. म"ने अ"भलेख का अवलोकन "कया और पाया "क "नधा"रती "वारा आयकर अपील"य अ"धकरण के सम" अपील केवल अ"ध"नयम क" धारा 253(1) म" उि"ल"खत आदेश" के "व""ध ह" दा"खल क" जा सकती है । धारा 253(1) म" "न"द"ट आदेश" म" धारा 119(2)(बी) का उ"लेख नह"ं है । इस वजह से "नधा"रती क" अपील मा"य नह"ं है और इसी आधार पर इसे पोषणीय नह"ं होने के कारण खा"रज "कया जाता है । 4. य"य"प, सुनवाई के दौरान यह "ात हुआ "क "नधा"रती को सह" परामश" नह"ं "मला इस वजह से वह धारा 143(1)(ए) के "व""ध आयकर आयु"त (अपील) के सम" अपील दा"खल नह"ं कर पाया । अतः "करण क" मौजूदा प"रि"थ"तय" म", य"द "नधा"रती सीपीसी के अ"ध"नयम क" धारा 143(1)(ए) के अधीन पा"रत आदेश के "व""ध आयकर आयु"त (अपील) के सम" अपील दा"खल करता है, तो "व"वान आयकर आयु"त (अपील) को अपील दा"खल करने म" हुए "वलंब को माफ करने हेतु "नधा"रती के आवेदन पर उदार "ि"टकोण से "वचार करना चा"हए । 4. प"रणामतः, "नधा"रती क" अपील ऊपर उि"ल"खत "नबंधन" म" खा"रज क" जाती ह" । यह आदेश 25.02.2025 को खुले "यायालय म" उ"घो"षत "कया गया है। ह"ता/- (मनीष बोरड) लेखा सद"य "दनांक : 25.02.2025 ""त"ल"प : अपीलाथ", ""यथ", आयकर आयु"त , आयकर आयु"त, "वभागीय ( अपील ) ""त"न"ध, गाड" फ़ाइल