LAL SINGH YADAV,DEWAS vs. INCOME TAX OFFICER-1, DEWAS
Facts
Appellant Lal Singh Yadav, a farmer from Gram Nandel, Dewas, filed an appeal for Assessment Year 2012-13 against the CIT(A)'s ex-parte order dated 02.07.2024 passed under Sections 144/148. The appellant contended that due to being a farmer, he could not contact his advocate after filing the first appeal, leading to non-compliance with notices and lack of opportunity to present his case before the CIT(A).
Held
The Tribunal found that the assessee was not given a proper and effective opportunity and the CIT(A) passed the order without examining the merits of the case. In the interest of justice, the Tribunal quashed the CIT(A)'s order and remanded the matter back to the CIT(A) for fresh adjudication on merits after providing a proper opportunity of hearing to the assessee. The assessee is also directed to cooperate.
Key Issues
Whether the ex-parte order passed by the CIT(A) under Sections 144/148, without providing adequate opportunity of hearing to the assessee and without examining the merits of the case, is sustainable in law.
Sections Cited
144, 148
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर (एकल सद�यीय �करण) �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 660/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2012-13 लाल �संह यादव, बनाम आयकर अ�धकार�-1, �ाम नांदेल, देवास तहसील ट�कखुद� िजला देवास अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं. -एएफजीपीवाई 7796 सी PAN – AFGPY7796C अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 24.02.2025 उ�धघोषणा �त�थ : 25.02.2025 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा
�नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के आदेश �दनांक 02.07.2024 के �व��ध अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई ह� ।
सुनवाई के दौरान म�ने पाया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती के �व��ध धारा 144/148 के अधीन एक-प�ीय आदेश पा�रत �कया गया है । �नधा�रती �वारा �लए गए अपील के आधार� म� �नवेदन �कया गया है �क �नधा�रती गाँव म� रहनेवाला एक �कसान है जो �थम अपील दा�खल करने के प�चात अ�धव�ता से संपक� नह�ं कर पाया िजस वजह से आयकर आयु�त (अपील) �वारा जार� नो�टस� का अनुपालन नह�ं �कया जा सका तथा �नधा�रती को उसका प� ��तुत करने का अवसर �ा�त नह�ं हो पाया । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा �नधा�रती को सुनवाई का कोई उ�चत, तक�संगत तथा साथ�क अवसर नह�ं �दया गया था । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आ�े�पत एक प�ीय आदेश पा�रत �कया था । अतः यह अनुरोध �कया गया �क �व�वान आयकर आयु�त (अपील) को इस संबंध म� �नदेश �दए जाए । दूसर� ओर �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के के आदेश� पर �नभ�रता रखी ।
म�ने मेरे सम� अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अवलोकन �कया है । म�ने पाया �क वत�मान अपील म�, �नधा�रती को उ�चत एवं �भावी अवसर नह�ं �दया गया था । इसके अ�त�र�त, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण� के गुणागुण का उ�चत �प से पर��ण �कए �बना आदेश पा�रत �कया था, जो �क �यायसंगत नह�ं ह� । अतः, �याय के �हत म�, म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश को अपा�त करना उपयु�त समझता हूँ । यह अपील �नधा�रती को सुनवाई का उ�चत अवसर देने के प�चात �व�ध के अनुसार गुणागुण पर �नण�यत करने के �नदेश के साथ �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत क� जाती ह� । �नधा�रती को भी इस संबंध म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� उपि�थत होने/ सहयोग करने का �नदेश �दया जाता है । इसके साथ ह� �नधा�रती उसके दावे के समथ�न म� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� अ�त�र�त सा�य, य�द कोई है, को ��तुत करने के �लए �वतं� होगा ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील सांि�यक�य उ�दे�य� से �वीकृत क� जाती ह� । यह आदेश 25.02.2025 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- (मनीष बोरड) लेखा सद�य �दनांक : 25.02.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त , आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, ( अपील ) गाड� फ़ाइल