MOHAMMED SHAKIL KHAN,INDORE vs. ADIT, CPC, BENGALURU
Facts
निर्धारिती (Mohammad Shakeel Khan) ने "प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन किया था और फार्म सं. 1 एवं 2 दाखिल कर देय राशि का भुगतान भी कर दिया है। निर्धारिती ने वर्तमान अपीलों का अनुसरण न करने का निर्णय लिया है।
Held
tribunal allowed the assessee's request to withdraw the appeals. The tribunal granted permission for the withdrawal of these appeals, stating that the assessee has fulfilled the requirements under the scheme and paid the due amounts.
Key Issues
Whether the assessee is permitted to withdraw appeals filed against the orders of CIT(A) and Addl./Joint CIT(A) after opting for the "Vivad se Vishwas Scheme, 2024".
Sections Cited
148
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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 41/इंदौर/2023 तथा 148/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2020-21 तथा 2019-20 मोह�मद शक�ल खान बनाम एडीआईट�, सीपीसी, �ोप. क�र�मा �स�यू�रट� ब�गलु� स�व�सेज, ई-458, संगम नगर, �क�म नं. 51, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं- एएचईपीके 1334 जे PAN- AHEPK1334J अपीलाथ� क� ओर से सु�ी �नशा लाहोट�, सीए राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 19.02.2025 उ�घोषणा �त�थ 28.02.2025 आदेश सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2020-21 तथा 2019-20 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील� �मशः �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के आदेश �दनांक 14.12.2022 तथा अ�त�र�त/संयु�त आयकर आयु�त (अपील)-5, मुंबई के आदेश �दनांक 27.12.2023 के �व��ध �नदे�शत है।
इन अपील� के संबंध म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क �नधा�रती ने "��य� कर �ववाद से �व�वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन �कया है तथा फाम� सं. 1 दा�खल �कए ह� । �नधा�रती के आवेदन के उ�र म� �वभाग �वारा �नधा�रती को
आ.अ.सं. 41/इंदौर/2023 तथा 148/इंदौर/2024 2 मोह�मद शक�ल खान, इंदौर फाम� सं. 2 जार� �कए गए है तथा �नधा�रती ने फाम� सं. 2 के अनुसार देय रा�शय� का भुगतान भी कर �दया है । उ�त योजना के �नयम� के अनुसार, �नधा�रती से ये अपील� वा�पस लेना तथा अपील वा�पस लेने के सा�य फाम� सं. 3 के साथ दा�खल करना अपे��त है । �नधा�रती �वारा फाम� सं. 1 एवं 2 क� ��तयां भी दा�खल क� गई ह� । अतः �नधा�रती वत�मान अपील� का अनुसरण करने का इ�छुक नह� है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील� को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है। अतः हम इन अपील� को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते ह� तथा इ�ह� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।
य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार, �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगा य�द उसका इस योजना म� भाग लेने हेतु �कए गए आवेदन राज�व �वारा �कसी कारण से अ�वीकृत �कए जाते है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है ।
यह आदेश 28.02.2025 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (सु�च�ा आर.कांबले) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 28.02.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल