MOHAMMAD SHAKIL KHAN,INDORE vs. THE ADIT,CPC,, BANGALURU
Facts
The assessee filed appeals for assessment years 2020-21 and 2019-20. The assessee's advocate informed the tribunal that the assessee has applied under the 'Vivad se Vishwas Yojana, 2024', and has paid the dues as per the scheme.
Held
The Tribunal allowed the withdrawal of the appeals, noting that the assessee is no longer pursuing these appeals due to participation in the Vivad se Vishwas scheme. The appeals were dismissed as withdrawn.
Key Issues
Whether the assessee can withdraw appeals after opting for the 'Vivad se Vishwas Yojana, 2024' and paying the dues under the scheme.
Sections Cited
147, 148
AI-generated summary — verify with the full judgment below
आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य तथा �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 41/इंदौर/2023 तथा 148/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2020-21 तथा 2019-20 मोह�मद शक�ल खान बनाम एडीआईट�, सीपीसी, �ोप. क�र�मा �स�यू�रट� ब�गलु� स�व�सेज, ई-458, संगम नगर, �क�म नं. 51, इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं- एएचईपीके 1334 जे PAN- AHEPK1334J अपीलाथ� क� ओर से सु�ी �नशा लाहोट�, सीए राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ 19.02.2025 उ�घोषणा �त�थ 28.02.2025 आदेश सु�ी सु�च�ा आर. कांबले, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2020-21 तथा 2019-20 से संबं�धत �नधा�रती क� उपरो�त शीष�क क� अपील� �मशः �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर, �द�ल� के आदेश �दनांक 14.12.2022 तथा अ�त�र�त/संयु�त आयकर आयु�त (अपील)-5, मुंबई के आदेश �दनांक 27.12.2023 के �व��ध �नदे�शत है।
इन अपील� के संबंध म� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क �नधा�रती ने "��य� कर �ववाद से �व�वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन �कया है तथा फाम� सं. 1 दा�खल �कए ह� । �नधा�रती के आवेदन के उ�र म� �वभाग �वारा �नधा�रती को
आ.अ.सं. 41/इंदौर/2023 तथा 148/इंदौर/2024 2 मोह�मद शक�ल खान, इंदौर फाम� सं. 2 जार� �कए गए है तथा �नधा�रती ने फाम� सं. 2 के अनुसार देय रा�शय� का भुगतान भी कर �दया है । उ�त योजना के �नयम� के अनुसार, �नधा�रती से ये अपील� वा�पस लेना तथा अपील वा�पस लेने के सा�य फाम� सं. 3 के साथ दा�खल करना अपे��त है । �नधा�रती �वारा फाम� सं. 1 एवं 2 क� ��तयां भी दा�खल क� गई ह� । अतः �नधा�रती वत�मान अपील� का अनुसरण करने का इ�छुक नह� है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील� को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है। अतः हम इन अपील� को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते ह� तथा इ�ह� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� ।
य�य�प, �नधा�रती �व�ध के अनुसार, �व�न�हत अव�ध के अंदर आदेश को वा�पस बुलाने (recall) हेतु �व�वध आवेदन दा�खल करने के �लए �वतं� होगा य�द उसका इस योजना म� भाग लेने हेतु �कए गए आवेदन राज�व �वारा �कसी कारण से अ�वीकृत �कए जाते है ।
प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील� वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है ।
यह आदेश 28.02.2025 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- (बी.एम. �बयाणी) (सु�च�ा आर.कांबले) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 28.02.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल