INCOME TAX OFFICER, INDORE vs. LAXMINARAYAN, BHAMORI DUBEY VIDYA NAGAR
Facts
यह मामला वर्ष 2011-12 के निर्धारण से संबंधित है, जहां एक अपील आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी। यह आदेश आयकर अधिकारी द्वारा धारा 147 के तहत पारित निर्धारण आदेश से उत्पन्न हुआ था।
Held
अधिकरण ने पाया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए कर प्रभाव सीमा 60 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वर्तमान मामले में, कर प्रभाव 40,60,140 रुपये है, जो निर्धारित सीमा से कम है।
Key Issues
क्या सीबीडीटी के परिपत्र के आलोक में, 60 लाख रुपये की निर्धारित सीमा से कम कर प्रभाव वाले मामले में विभाग द्वारा दाखिल की गई अपील को गुण-दोष पर विचार किए बिना खारिज किया जा सकता है।
Sections Cited
143(3), 147, 268A
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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य तथा �ी परेश म. जोशी, �या�यक सद�य के सम� आ.अ.सं. 919/इंदौर/2024 �नधा�रण वष� : 2011-12 आयकर अ�धकार� बनाम �ी ल�मीनारायण, इंदौर 52बी �यू ओ�ड 44 भमौर� दुबे �व�या नगर इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.- एकेपीपीएन 4806 एन PAN- AKPPN4806N राज�व क� ओर से �ी आशीष पोरवाल, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध �नधा�रती क� ओर से �ी एस.एन.अ�वाल, सीए सुनवाई �त�थ 25.07.2025 उ�घोषणा �त�थ 25.07.2025 आदेश �ी बी.एम.�बयाणी, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2011-12 से संबं�धत राज�व �वारा दा�खल यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील स�टर (एनएफएसी), नई �द�ल� के आदेश �दनांक 07.11.2024 के �व��ध �नदे�शत ह� जो �क आयकर अ�धकार� 3(3), इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के साथ प�ठत धारा 147 के अधीन पा�रत �नधा�रण आदेश �दनांक 29.12.2018 से उ�भूत है ।
इस अपील क� सुनवाई के दौरान हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा जार� नवीनतम प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 म� �वभाग �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया
आ.अ.सं. 919/इंदौर/2024 2 �ी ल�मीनारायण, इंदौर है । साथ ह� उपरो�त प�रप� के प�र�छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� �वभाग �वारा कोई अपील दा�खल नह�ं क� जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 60 लाख से अ�धक नह�ं है । इसके अ�त�र�त इस प�रप� के प�र�छेद 5, जो �न�न �प से उ�धृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा- “ यह संशोधन इस प�रप� के जार� होने क� तार�ख से लागू होगा । यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील� पर लागू होगा । यह सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� लं�बत एसएलपी/अपील� पर भी लागू होगा िज�ह� त�नुसार वा�पस �लया �लया जाए । ”
हमने पाया �क वत�मान अपील म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है । अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� प�रप� �दनांक 17.09.2024 क� �ि�ट म� �वभाग �वारा दा�खल यह अपील खा�रज करने यो�य ह� ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने आयकर अ�धकार� 1(4), इंदौर का प� �दनांक 13.06.2025 दा�खल करके उ�त त�य �वीकार �कए है । 5. हमने �व�वान �वभागीय ��त�न�ध के �नवेदन� पर �वचार �कया है तथा अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क क���य ��य� कर बोड� �वारा प�रप� सं. 9/2024 �दनांक 17.09.2024 के �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु अंत��त �व�न�हत कर सीमा को संशो�धत कर 60 लाख �कया गया है । हमने पाया �क आ�े�पत �करण म� �ववादाधीन मु�द� म� कर �भाव �. 40,60,140/- है जो सीबीडीट� �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल करने हेतु �व�न�हत सीमा �. 60 लाख से कम है । अतः प�रप� के अनुसार राज�व को इस अपील पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । त�नुसार, �वभाग
आ.अ.सं. 919/इंदौर/2024 3 �ी ल�मीनारायण, इंदौर �वारा दा�खल वत�मान अपील खा�रज करने यो�य है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते ह� । य�य�प, �यायो�चत �ि�ट से यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द यह �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आता है ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है ।
यह आदेश 25.07.2025 को सुनवाई के प�चात खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया तथा त�प�चात �ल�खत आदेश पा�रत �कया गया ।
ह�ता/- ह�ता/- (परेश म. जोशी) (बी.एम. �बयाणी) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 25.07.2025 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल