ITO-1(1), INDORE, INDORE vs. GEETA SHAH, INDORE

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ITA 249/IND/2025[2024-25]Status: DisposedITAT Indore22 September 20253 pages

आयकर अपीलȣय अͬधकरण, इंदौर Ûयायपीठ, इंदौर

Įी बी.एम.ǒबयाणी, लेखा सदèय तथा
Įी परेश म. जोशी, ÛयाǓयक सदèय के सम¢

आ.अ.सं. 249/इंदौर/2025
Ǔनधा[रण वष[ : 2024-25

आयकर अͬधकारȣ 1(1),
इंदौर
बनाम
गीता शाह,
ईएच-3, èकȧम नं.54,
ͪवजय नगर, इंदौर

अपीलाथȸ

Ĥ×यथȸ
èथा.ले.सं.- बीबीएचपीएस 1578 ÈयूPAN-BBHPS1578Q
राजèव कȧ ओर से
Įी आशीष पोरवाल, वǐरçठ ͪवभागीय
ĤǓतǓनͬध
Ǔनधा[ǐरती कȧ ओर से
सव[Įी Ǒहतेश ͬचमनानी तथा यश
कुकरेजा, Ĥाͬधकृत ĤǓतǓनͬध
सुनवाई Ǔतͬथ
22.09.2025
उɮघोषणा Ǔतͬथ
22.09.2025

आदेश

Įी परेश म.जोशी, ÛयाǓयक सदèय ɮवारा

Ǔनधा[रण वष[ 2024-25 से संबंͬधत राजèव ɮवारा दाͨखल यह अपील ͪवɮवान
आयकर आयुÈत (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सɅटर (एनएफएसी), नई Ǒदãलȣ के आदेश
Ǒदनांक 04.03.2025 के ͪवǽɮध Ǔनदेͧशत हɇ ।

2.

सुनवाई के दौरान, Ǔनधा[ǐरती के ͪवɮवान अͬधवÈता ने हमारा Úयान कɅ ġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ ɮवारा जारȣ नवीनतम पǐरपğ सं. 9/2024 Ǒदनांक 17.09.2024 कȧ ओर आकͪष[त ͩकया िजसके ɮवारा ͪवभाग ɮवारा अͬधकरण के सम¢ अपील दाͨखल करने हेतु अंतĒ[èत ͪवǓनǑहत कर सीमा को संशोͬधत कर 60 लाख ͩकया गया है । साथ हȣ उपरोÈत पǐरपğ के

आ.अ.सं. 249/इंदौर/2025
गीता शाह, इंदौर
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पǐरÍछेद सं. 4 के अनुसार आयकर अͬधǓनयम कȧ धारा 268 ए के अधीन दȣ गई शिÈतयɉ के
अनुपालन मɅ अͬधकरण के सम¢ ͪवभाग ɮवारा कोई अपील दाͨखल नहȣं कȧ जानी चाǑहए यǑद
कर Ĥभाव Ǿ. 60 लाख से अͬधक नहȣं है । इसके अǓतǐरÈत इस पǐरपğ के पǐरÍछेद 5, जो
Ǔनàन Ǿप से उɮधृत है, मɅ यह उिãलͨखत है ͩक यह अनुदेश लंǒबत अपीलɉ पर भी लागू होगा-

“ यह संशोधन इस पǐरपğ के जारȣ होने कȧ तारȣख से लागू होगा । यह पǐरपğ
इसके आगे माननीय सवȾÍच Ûयायालय/उÍच Ûयायालय / अͬधकरण के सम¢
दाͨखल एसएलपी/अपीलɉ पर लागू होगा । यह सवȾÍच Ûयायालय/उÍच Ûयायालय /
अͬधकरण के सम¢ लंǒबत एसएलपी/अपीलɉ पर भी लागू होगा िजÛहɅ तɮनुसार
वाͪपस ͧलया ͧलया जाए । ”

3.

Ǔनधा[ǐरती के ͪवɮवान अͬधवÈता ने Ǔनवेदन ͩकया ͩक वत[मान अपील मɅ कर Ĥभाव ͪवǓनǑहत सीमा से कम है एवं यह Ĥकरण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नहȣं आता है । अतः सी.बी.डी.टȣ ɮवारा जारȣ पǐरपğ Ǒदनांक 17.09.2024 कȧ Ǻिçट मɅ ͪवभाग ɮवारा दाͨखल यह अपील खाǐरज करने योÊय हɇ ।

4.

ͪवɮवान ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध अͧभलेख पर कोई ĤǓतकूल सामĒी लाकर उपरोÈत तØय का खंडन नहȣं कर सकɅ ।

5.

हमने दोनɉ ओर के ͪवɮवान ĤǓतǓनͬधयɉ के Ǔनवेदनɉ पर ͪवचार ͩकया है तथा अͧभलेख पर उपलÞध सामĒी का अÚययन ͩकया है । हमने पाया ͩक कɅ ġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[ ɮवारा पǐरपğ सं. 9/2024 Ǒदनांक 17.09.2024 के ɮवारा अͬधकरण के सम¢ अपील दाͨखल करने हेतु अंतĒ[èत ͪवǓनǑहत कर सीमा को संशोͬधत कर 60 लाख ͩकया गया है । हमने पाया ͩक आ¢ेͪपत Ĥकरण मɅ ͪववादाधीन मुɮदɉ मɅ कर Ĥभाव ǽ. 25,000/- है जो सीबीडीटȣ ɮवारा अͬधकरण के सम¢ अपील दाͨखल करने हेतु ͪवǓनǑहत सीमा ǽ. 60 लाख से कम है । अतः पǐरपğ के अनुसार राजèव को इस अपील पर दबाव डालना अपेͯ¢त नहȣं है ।

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गीता शाह, इंदौर
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तɮनुसार, ͪवभाग ɮवारा दाͨखल वत[मान अपील खाǐरज करने योÊय है । अतः, हम राजèव
ɮवारा दाͨखल अपील को Ĥकरण के गुणागुण पर ͪवचार ͩकए ǒबना आरंभतः खाǐरज करते हɇ ।
यɮयͪप, Ûयायोͬचत Ǻिçट से यहाँ यह èपçट ͩकया जाता है ͩक राजèव ͪवͪवध आवेदन (एमए)
दाͨखल करने के ͧलए èवतंğ है यǑद यह Ĥकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन
आता है ।

6.

पǐरणामतः, राजèव कȧ अपील खाǐरज कȧ जाती है ।

यह आदेश 22.09.2025 को सुनवाई के पæचात खुले Ûयायालय मɅ उɮघोͪषत ͩकया
गया तथा त×पæचात ͧलͨखत आदेश पाǐरत ͩकया गया ।

हèता/-
हèता/-
(बी.एम. ǒबयाणी) (परेश म. जोशी)
लेखा सदèय ÛयाǓयक सदèय
Ǒदनांक : 22.09.2025
ĤǓतͧलͪप : अपीलाथȸ, Ĥ×यथȸ, आयकर आयुÈत (अपील), आयकर आयुÈत, ͪवभागीय ĤǓतǓनͬध,
गाड[ फाईल

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