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आदेश �यायपीठ �वारा ये अपील�/��या�ेप राज�व तथा उपयु�त सुसंगत �नधा�र�तय� �वारा अलग-अलग �नधा�रण वष� से संबं�धत �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, भोपाल के अलग-अलग आदेश� �मशः �दनांक 23.01.2014, 13.02.2014 तथा 19.03.2014 �व��द दा�खल �कए गए ह� ।
सुनवाई के दौरान, संबं�धत �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया है �क �वभागीय अपील� म� कर �भाव �व�न�हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट� �वारा जार� अनुदेश� तथा �व�भ�न उ�च �यायालय� तथा सव��च �यायालय के �नण�य� क� �ि�ट म� �वभाग को ये अपील� दा�खल नह�ं करना चा�हए थी ।
�व�वान �वभागीय ��त�न�ध अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर इस त�य का खंडन नह�ं कर सके ।
हमने अ�भलेख का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क इन �करण� म� अंत��त कर �व�न�हत सीमा अथा�त 20 लाख से कम है जैसा �क क���य ��य� कर बोड� के प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 म� �न�हत है । आयकर अ�ध�नयम क� धारा 268 ए के अधीन द� गई शि�तय� के अनुपालन म� अ�धकरण के सम� कोई अपील दा�खल नह�ं क�
4 आ(एसएस) अ.सं. 109/इंदौर/2014 तथा अ�य मे. �या�त फू�स �ा.�ल., भोपाल तथा अ�य जानी चा�हए य�द कर �भाव �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस संबंध म� “कर �भाव” का अथ� �नधा�रत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो �भाय� होता य�द कुल आय म� से उन मु�� से संबं�धत आय, िजनके �व��द अपील दा�खल करना आश�यत है, को घटाया गया होता । यह प�रप� इसके अ�त�र�त कथन करता है �क कर म� उस पर कोई �याज शा�मल नह�ं होगा, �सवाए उसके जहाँ �याज क� �भाय�ता �वयं ह� �ववादाधीन है । हमने इसके अ�त�र�त पाया �क प�रप� के प�र�छेद 13, जो �न�न �प से उ�ृत है, म� यह उि�ल�खत है �क यह अनुदेश लं�बत अपील� पर भी लागू होगा ।
यह प�रप� इसके आगे माननीय सव��च �यायालय/उ�च �यायालय / अ�धकरण के सम� दा�खल एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा और यह भूतल�ी �प से लं�बत एसएलपी/अपील�/��या�ेप�/ संदभ� पर लागू होगा । ऊपर प�र�छेद 3 म� �व�न�द�ट कर सीमा के नीचे क� लं�बत अपील को वा�पस �लया जाए/ दबाव नह�ं डाला जाए ।
आ�े�पत �करण� म�, हमने पाया �क �ववादाधीन मु�े �. 20 लाख से अ�धक नह�ं है । इस त�य क� �ि�ट म�, अनुदेश के अनुसार राज�व को इन अपील� पर दबाव डालना अपे��त नह�ं है । अतः, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� को �करण के गुणागुण पर �वचार �कए �बना आरंभतः खा�रज करते है �य��क हमारे मत से सीबीडीट� �वारा जार� प�रप� अ�ध�नयम क� धारा 268ए(1) के उपबंध� क� �ि�ट म� �वभागीय अ�धका�रय� के �लए अ�नवाय� है । माननीय सव��च �यायालय �वारा नवनीत लाल झवेर� बनाम एएसी 56 आईट�आर 198 (एससी) �करण म� क�थत �ि�टकोण �लया गया है । माननीय सव��च �यायालय ने डायरे�टर ऑफ इंकम टै�स बनाम एस.आर.एम.बी डेयर� फा�म�ग (�ा) �ल. के �करण म� �स�वल अपील सं. 19650/2017 म� राज�व क� अपील खा�रज करते समय आयकर आयु�त से��ल-III बनाम सूया� हब�स �ल. के �करण म� सव��च �यायालय के तीन �यायाधीश �यायपीठ �नण�य का अनुसरण �कया है और अ�भधा�रत �कया है �क प�रप� लं�बत मामल� पर भी लागू होगा । त�नुसार, हम राज�व �वारा दा�खल अपील� पोषणीय नह�ं होने के कारण खा�रज करते ह� । यहाँ यह �प�ट �कया जाता है �क राज�व �व�वध आवेदन
5 आ(एसएस) अ.सं. 109/इंदौर/2014 तथा अ�य मे. �या�त फू�स �ा.�ल., भोपाल तथा अ�य (एमए) दा�खल करने के �लए �वतं� है य�द ये �करण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते ह� । इस संबंध म� हम यह �प�ट करना चाहते है �क हमने प�रवध�न� के गुणागुण पर कोई अ�भमत �य�त नह�ं �कया है । राज�व क� अपील� केवल इस आधार पर खा�रज क� गई ह� �क वे सीबीडीट� �वारा प�रप� सं. 3/2018 �दनांक 11.07.2018 म� �व�न�हत आ�थ�क सीमा क� �ि�ट म� पोषणीय नह�ं ह� । इन अपील� को खा�रज �कए जाने का अथ� यह नह�ं लगाया जाना चा�हए �क इस अ�धकरण ने प�रवध�न� का गुणागुण पर पर��ण �कया है और इसे �कसी भी अ�य �व�ध के अधीन �कसी काय�वाह� के उ�े�य से �नधा�रती को सहायता के �प म� नह�ं माना जाना चा�हए ।
�नधा�र�तय� �वारा दा�खल उपरो�त ��या�ेप� के संबंध म� �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने सुनवाई के �ारंभ म� ह� �नवेदन �कया �क जहाँ तक उपरो�त ��या�ेप� म� अंत��त प�रवध�न� का संबंध है, �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने अपील�य काय�वाह� के दौरान �नधा�र�तय� को संबं�धत �यि�तय� का ��तपर��ण करने का अवसर नह�ं देकर सुनवाई का उ�चत तथा तक�संगत अवसर �दान नह�ं �कया था । अतः, �नधा�र�तय� के �व�वान अ�धव�ता ने अनुरोध �कया �क इन ��या�ेप� को नये �सरे से �याय�नण�यन हेतु �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� ��त�े�षत �कया जाए । 7 दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन� का खंडन नह�ं कर पाये ।
उपरो�त क� �ि�ट म�, हम इस मामले म� गुणागुण का अ�ययन �कए �बना, ��या�ेप� म� उठाये गये मु�� पर �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के आदेश� को अपा�त करते ह� तथा इ�ह� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) क� फाईल म� पुनः�था�पत करते ह� । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �नधा�रती को सुनवाई तथा ��तपर��ण, जहाँ कह� आव�यक हो, का उ�चत अवसर देने के प�चात ��या�ेप म� उठाये गये मु�� को �व�ध के
6 आ(एसएस) अ.सं. 109/इंदौर/2014 तथा अ�य मे. �या�त फू�स �ा.�ल., भोपाल तथा अ�य अनुसार नये �सरे से �याय�नण�यत कर�गे । त�नुसार, �नधा�रती �वारा दा�खल ��या�ेप सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत �कए जाते ह� ।
प�रणामतः, राज�व क� अपील� खा�रज क� जाती ह� तथा �नधा�र�तय� के ��या�ेप सांि�यक�य उ�े�य� से �वीकृत �कए जाते ह� ।
आदेश 14 .02.2019 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है । ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (कुल भारत) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 14.02.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल