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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी कुल भारत, �या�यक सद�य तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आ.अ.सं. 265 तथा 266/इंदौर/2019 �नधा�रण वष� : 2013-14 तथा 2014-15
बनाम �ी मनोज चतुव�द�, आयकर अ�धकार� इंदौर 3 (1), इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एजीओपीसी 2840 ए
अपीलाथ� क� ओर से : कोई नह�ं ��यथ� क� ओर से : �ी राजीब जैन, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध सुनवाई �त�थ : 06.12.2019 उ�घोषणा �त�थ : 09.12.2019 आदेश �ी कुल भारत, �या�यक सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2013-14 से 2014-15 के �लए �नधा�रती �वारा ये अपील� �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर के अलग-अलग आदेश� दोन� �दनांक 26.12.2018 के �व�� दा�खल क� गई ह� । इन अपील� क� सुनवाई के समय �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत नह�ं हुआ जब�क राज�व क� ओर से �ी राजीब जैन, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध उपि�थत हुए।
2 आ.अ.सं. 265 तथा 266/इंदौर/2019 �ी मनोज चतुव�द�, इंदौर 2. यह अपील� �नधा�रती �वारा 15.03.2019 को दा�खल क� गई थी जैसा �क इन अपील� क� आदेश प�क ��वि�टय� से �कट है । इन अपील� क� सुनवाई �दनांक 06.12.2019 को �नयत थी िजसके �लए �नधा�रती को फाम� सं. 36 म� �दए गए पते पर रिज�टड� एडी नो�टस �े�षत �कया गया था । य�य�प, उ�त नो�टस डाक �वभाग �वारा “अपूण� पता” �ट�पणी के साथ तामील �कए �बना वा�पस कर �दया गया । �दनांक 06.12.2019 को भी इन अपील� क� सुनवाई के समय न तो �नधा�रती क� ओर से कोई उपि�थत हुआ न ह� कोई �थगन आवेदन ��तुत �कया गया । यह �तीत होता है �क �नधा�रती उसक� अपील� को जार� रखने का इ�छुक नह�ं है । अतः, इ�ह� अ�नि�चत अव�ध तक �याय�नण�यन हेतु लं�बत नह�ं रखा जा सकता । इस त�य क� �ि�ट म�, हमारा अ�भमत है �क �नधा�रती क� अपील� खा�रज करने यो�य ह� । हमारा �ि�टकोण �न�न�ल�खत �या�यक उ�घोषणाओं �वारा सम�थ�त है- 1) 118 आईट�आर 461 म� �ा�पत (सुसंगत पृ�ठ 477 एवं 478) आयकर आयु�त बनाम बी.एन. भ�ाचाज� तथा अ�य के �करण म�, िजसम� �याया�धका�रय� ने अ�भधा�रत �कया है- " अपील का अथ� केवल अपील दा�खल करना नह�ं बि�क उसका �भावी अनुसरण है।" 2) इ�टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयु�त के �करण, 223 आईट�आर 480 (म.�.), म� �नधा�रती क� �ाथ�ना पर �कए गए संदभ� को �य�त�म म� खा�रज करते हुए उनके आदेश म� �न�न�ल�खत सं�े�ण �कया : " य�द कोई प�, िजसके अनुरोध पर संदभ� �कया गया है, सुनवाई म� उपि�थत होने म� �वफल होता है या अ�भलेख पुि�तका तैयार करने हेतु आव�यक कार�वाई करने म�, ता�क संदभ� क� सुनवाई क� जा सक�, �वफल होता है, तो �यायालय संदभ� का उ�तर देने हेतु बा�य नह�ं है।"
3 आ.अ.सं. 265 तथा 266/इंदौर/2019 �ी मनोज चतुव�द�, इंदौर 3) आयकर आयु�त बनाम म�ट��लान इि�डया �ल�मटेड के �करण, 38 आईट�डी 320 (�द�ल�), म� राज�व �वारा अ�धकरण के सम� अपील दा�खल क� गई थी िजसे सुनवाई हेतु �नयत �कया गया था। परंतु सुनवाई क� तार�ख पर, �कसी ने राज�व/ अपीलाथ� का ��त�न�ध�व नह�ं �कया न ह� �थगन हेतु कोई सूचना �ा�त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकार� नह�ं थी �क �यो राज�व ने तार�ख पर अनुपि�थत होने का �वक�प चुना। अ�धकरण ने अंत�न�हत शि�तय� के आधार पर, अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 19 के उपबंध� क� �ि�ट म� राज�व �वारा दा�खल अपील को अ�ा�य माना। प�रणामतः, �नधा�रती �वारा दा�खल अपील� अ�भयोजन नह�ं करने के कारण खा�रज क� जाती ह� । यह आदेश 09.12.2019 को खुले �यायालय म� �व�वान �वभागीय ��त�न�ध क� उपि�थ�त म� उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मनीष बोरड) (कुल भारत) लेखा सद�य �या�यक सद�य �दनांक : 09.12.2019 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल