M/S MAY CAR BHOPAL PVT. LTD.,BHOPAL vs. ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX 2 (1), BHOPAL
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आयकर अपील�य अ�धकरण ,इ�दौर �यायपीठ ,इ�दौर
�ी राजपाल यादव, माननीय उपा�य� तथा �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से
आ.अ.सं. 674/इंदौर/2017 �नधा�रण वष� : 2009-10
बनाम सहायक आयकर आयु�त मे. माय कार भोपाल �ा.�ल�मटेड, भोपाल 2 (1), भोपाल अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एएडीसीएम 5390 �यू अपीलाथ� क� ओर सव�ी सु�मत नेमा, व�र�ठ से एडवोकेट, गगन �तवार� तथा पीयूष पाराशर, एडवोकट राज�व क� ओर से �ी ह�ष�त बार�, व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध 07.06.2021 सुनवाई �त�थ उ�घोषणा �त�थ 29.06.2021 आदेश �ी मनीष बोरड ,लेखा सद�य �वारा
�नधा�रण वष� 2009-10 से संबं�धत उपरो�त शीष�क क� यह अपील �नधा�रती के अनुरोध पर दा�खल क� गई है तथा यह �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-I, भोपाल (सं���त म� आ.आ(अ)) के आदेश �दनांक 18.07.2017 के �व��द �नदे�शत है जो सहायक
2 आ.अ.सं. 674/इंदौर/2017 मे. माय कार भोपाल �ा.�ल., भोपाल आयकर आयु�त 2(1), भोपाल �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन �वर�चत आदेश �दनांक 31.03.2015 से उ�ूत है ।
सुनवाई के दौरान, �नधा�रती ने अपील�य अ�धकरण �नयम� के �नयम 11 के अधीन अपील का अ�त�र�त आधार लेने के संबंध म� आवेदन दा�खल �कया है । उ�त अ�त�र�त आधार का सार �न�न �प से है :
�या �करण के त�यो एवं प�रि�थ�तय� म�, धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त अ�धरो�पत करने हेतु जार� कारण बताओ नो�टस म� �व�न�द�ट आरोप अथा�त �या शाि�त 'आय के गलत �ववरण ��तुत करने के �लए' या ' आय के �ववरण �छपाने' के �लए अ�धरो�पत क� गई है, के संदभ� म� �व�वान �नधा�रण अ�धकार� �वारा संतुि�ट अ�भ�ल�खत �कए �बना �नधा�रती पर धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त अ�धरो�पत क� जा सकती है ॽ
चूं�क उपरो�त आधार पूण�तः �व�धक आधार है तथा माननीय सव��च �यायालय के नेशनल थम�ल पॉवर कंपनी �ल�मटेड 229 आईट�आर 383(एससी) �करण म� �नण�य क� �ि�ट म� हम इस अ�त�र�त आधार को सुनवाई हेतु �वीकार करते ह� । हमारे सम�, �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने दावा �कया �क अ�धरो�पत शाि�त �व�ध के अनुसार �ु�टपूण� है �य��क अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के उपबंध� के अनुसार शाि�त या तो आय के �ववरण �छपाने या आय के गलत �ववरण दा�खल करने के �लए आरंभ क� जा सकती है, जब�क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने �नधा�रती के �व�� कोई आरोप अ�भ�ल�खत नह�ं �कया है �क �या शाि�त 'आय के गलत �ववरण दा�खल करने या आय के �ववरण �छपाने' के �लए अ�धरो�पत क� गई है । �ल�खत �नवेदन म� उि�ल�खत �नण�य� िजसम� मु�यतः माननीय अ�धका�रता उ�च �यायालय के पीसीआईट� बनाम कुलवंत �संह भा�टया के �करण म� आ.अ.सं. 9/2018 म� �नण�य �दनांक 9.5.2018 शा�मल है, पर �नभ�रता रखते हुए �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने दावा �कया �क �व�वान �नधा�रण
3 आ.अ.सं. 674/इंदौर/2017 मे. माय कार भोपाल �ा.�ल., भोपाल अ�धकार� �बना �कसी �व�न�द�ट आरोप के शाि�त काय�वाह� आरंभ करके अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के उपबंध� का पालन करने म� असफल रहा है। इंदौर अ�धकरण के वरद मेहता आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 �करण म� �नण�य �दनांक 06.12.2018 पर भी �नभ�रता रखी गई ।
दूसर� ओर �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का समथ�न करते हुए सश�त �प से तक� �कए ।
हमने पर�पर �वरोधी दाव� को सुना है तथा हमारे सम� रखे गए अ�भलेख� का अवलोकन �कया है । �नधा�रती �वारा �व�धक आधार पर �लया गया मु�ा �व�वान �नधा�रण अ�धकार� �वारा �कए गए तथा �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा पुि�ट क� गई �.21,20,000/- क� शाि�त के अ�धरोपण से संबं�धत है। �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने दल�ल द� �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने शाि�त के अ�धरोपण हेतु कोई आरोप अथा�त �या शाि�त काय�वाह� आय के �ववरण �छपाने के �लए आरंभ क� गई है या आय के गलत �ववरण ��तुत करने के �लए आरंभ क� गई है, �व�न�द�ट �कए �बना शाि�त काय�वाह� अनु�चत �प से आरंभ क� है । �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा यह भी दल�ल द� गई है �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन जार� नो�टस म� यह �व�न�द�ट नह�ं �कया है �क �कस आरोप पर शाि�त काय�वाह� आरंभ क� गई ह� ।
इस त�य क� जांच करने के �लए हमने �नधा�रण वष� 2009-10 के �लए अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त काय�वाह� आरंभ करने हेतु 06.01.2016 को जार� आ�े�पत नो�टस का अ�ययन �कया है ।
4 आ.अ.सं. 674/इंदौर/2017 मे. माय कार भोपाल �ा.�ल., भोपाल 7. क�थत कारण बताओ नो�टस के अवलोकन से हमने पाया �क �व�वान �नधा�रण अ�धकार� ने केवल धारा का उ�लेख �कया है परंतु �व�न�द�ट आरोप अथा�त �या शाि�त आय के �ववरण �छपाने के �लए आरंभ क� गई है या आय के गलत �ववरण ��तुत करने के �लए आरंभ क� गई है यह उि�ल�खत नह�ं �कया गया है । अब �याय�नण�यन हेतु मु�ा यह है �क �या ऐसा नो�टस जो �नधा�रती के �व�� अ�धरो�पत �व�न�द�ट आरोप के बारे म� नह�ं बताता, �व�ध क� �ि�ट से वैध तथा �वीकाय� है ॽ
हमने पाया �क हमारे सम� वरद मेहता के �करण म� आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 �दनांक 06.12.2018 (उपरो�त) �करण म� समान मु�ा �याय�नण�यन हेतु आया था िजसम� हमने यह मु�ा माननीय अ�धका�रती उ�च �यायालय के �ी कुलवंत �संह भा�टया (उपरो�त) �करण म� �था�पत अनुपात� का अनुसरण करके �नधा�रती के प� म� �नण�यत �कया था िजसम� माननीय �यायालय ने माननीय उ�च �यायालय के आयकर आयु�त बनाम मंजुनाथ कॉटन िज�नंग फै�टर� (2013) 359 आईट�आर 565 (कना�) तथा माननीय सव��च �यायालय के आयकर आयु�त बनाम एसएसएज(SSA’S) एमर�ड �मड़ोज (2016) 73 टै�समेन डॉट कॉम 248 (एससी) �करण म� �नण�य पर चचा� करते हुए �न�न �प से अ�भधा�रत �कया था –
" ��यथ� के �व�वान अ�धव�ता के तक� पर उ�चत �प से �वचार करने पर, इसी तरह इस त�य पर भी �वचार करने पर �क कारण बताओ नो�टस म� उि�ल�खत आधार �व�ध क� अपे�ाओं क� पू�त� नह�ं करेगा �य��क नो�टस �व�न�द�ट नह� था, हमारा मत है �क �व�वान अ�धकरण ने आयकर आयु�त बनाम मंजुनाथ कॉटन िज�नंग फै�टर� (उपरो�त) तथा आयकर आयु�त बनाम एसएसएज (SSA’S) एमर�ड �मडोज (उपरो�त) �नण�य पर उ�चत �प से �नभ�रता रखते हुए �नधा�रती क� अपील उ�चत �प से �वीकृत क� है तथा �ा�धका�रय� �वारा अ�धरो�पत शाि�त आदेश अपा�त �कया है ।"
5 आ.अ.सं. 674/इंदौर/2017 मे. माय कार भोपाल �ा.�ल., भोपाल 9. अतः. ऊपर �न�द�ट �नण�य� का आदरपूव�क अनुसरण करते हुए तथा �करण के वत�मान त�य� एवं प�रि�थ�तय� म� हमारा �वचारपूण� अ�भमत है �क अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन जार� अ�भक�थत नो�टस �दनांक 29.12.2011 तथा 24.03.2015 अवैध, अपोषणीय तथा �नधा�रण अ�धकार� �वारा �ववेक का �योग �कए �बना जार� �कया गया है । हम, त�नुसार, इस �व�धक आधार पर ह� धारा 271(1)(सी) के अधीन अ�धरो�पत �.21,20,000/- क� शाि�त हटाने का �नदेश देते है। हम, त�नुसार �नधा�रती �वारा अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन आरंभ क� गई शाि�त काय�वाह� क� वैधता पर �लया गया आधार �वीकृत करते ह� । इस �कार �नधा�रण वष� 2009-10 के �लए �नधा�रती क� अपील �वीकृत क� जाती है ।
प�रणामतः �नधा�रती क� अपील �वीकृत क� जाती है ।
यह आदेश 24.06.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।
ह�ता/- ह�ता/- ( राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य
�दनांक : 24.06.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फाईल