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आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ, इंदौर �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य तथा सु�ी मधु�मता रॉय, �या�यक सद�य के सम� आभासी (Virtual) सुनवाई के मा�यम से आ.अ.सं. 388 /इंदौर/2018 �नधा�रण वष� : 2010-11
बनाम �ी सुनील नारंग आयकर आयु�त �ो.अ�नल �दस�, इंदौर 5 (1), इंदौर अपीलाथ� ��यथ� �था.ले.सं.-एए�यूपीएन 1525 के
राज�व क� ओर से : �ी राजीब जैन, आयकर आयु�त �नधा�रती क� ओर से : सव�ी एस.एन. अ�वालस तथा पंकज मोगरा, सीए सुनवाई �त�थ : 17.08.2021 उ�घोषणा �त�थ : 17.08.2021 आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2010-11 से संबं�धत राज�व क� उपरो�त अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-II, इंदौर �वारा आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन पा�रत आदेश �दनांक 16.01.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर �नदे�शत ह� ।
इस अपील म� राज�व �वारा �लए गए अपील� के आधार �न�न �प से है-
2 आ.अ.सं. 388/इंदौर/2018 �ी सुनील नारंग, इंदौर �क �करण के त�य� एवं प�रि�थ�तय� म�,
�व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 271(1)(सी) के अधीन अ�धरो�पत �. 60,00,000/- क� शाि�त हटाने म� भूल क� है जब�क �नधा�रती ने धारा 54 एफ के अधीन आव�यक शत� क� पू�त� नह�ं क� है । 2. �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �व�धक मु�े पर शाि�त हटाने म� भूल क� है जब�क �नधा�रण अ�धकार� ने �नधा�रण आदेश म� �प�ट �प से उि�ल�खत �कया है �क धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त काय�वाह� आय के गलत �ववरण ��तुत करने के �लए आरंभ क� गई है ।
सुनवाई के �ारंभ म� ह� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �वांटम प�रवध�न िजसके आधार पर �नधा�रण अ�धकार� �वारा शाि�त अ�धरो�पत क� गई थी, उसे �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा हटाया गया है तथा उ�त अपील के �व�� राज�व क� अपील को माननीय आयकर अपील�य अ�धकरण, इंदौर �यायपीठ �वारा �यून कर �भाव के कारण खा�रज �कया गया है । अतः वत�मान अपील म� शाि�त अि�त�व म� नह�ं रहेगी ।
�व�वान व�र�ठ �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के �नवेदन का खंडन नह�ं कर पाये ।
हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है तथा हमारे सम� उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है । हमने पाया �क वत�मान �करण म� �नधा�रण अ�धकार� �वारा अ�ध�नयम क� धारा 54 एफ के अधीन गलत दावे के लेखे शाि�त अ�धरो�पत क� थी । �नधा�रती ने इसके �व�� �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� अपील क� तथा सफल हुआ । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �वांटम प�रवध�न को हटाया है िजसके आधार पर
3 आ.अ.सं. 388/इंदौर/2018 �ी सुनील नारंग, इंदौर शाि�त अ�धरो�पत क� गई थी । �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के प�रवध�न हटाने के आदेश के �व�� इस अ�धकरण के सम� राज�व क� अपील सं. 387/इंदौर/2018 अ�धकरण के आदेश �दनांक 22.08.2019 के �वारा �यून कर �भाव के कारण खा�रज क� गई है । इस �कार, प�रवध�न िजसके आधार पर शाि�त अ�धरो�पत क� गई थी, वह �वतः अि�त�व म� नह�ं है । अतः हमारा �वचारपूण� अ�भमत है �क जब वे प�रवध�न ह� हटाये गये ह� िजनके आधार पर आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त अ�धरो�पत क� गई ह�, तब उन पर अ�धरो�पत शाि�त भी अि�त�व म� नह�ं रहेगी अतः हम �वचाराधीन �नधा�रण वष� के �लए आयकर आयु�त (अपील) के आयकर अ�ध�नयम क� धारा 271(1)(सी) के अधीन शाि�त हटाने के आदेश क� पुि�ट करते ह� तथा राज�व क� अपील खा�रज करते है । 6. प�रणामतः, राज�व क� अपील खा�रज क� जाती है । यह आदेश 17.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है। ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 17.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल