BANKAT NYATI,INDORE vs. INCOME TAX OFFICER,DHAR, INDORE

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ITA 509/IND/2018Status: DisposedITAT Indore02 August 2021AY 2014-155 pages
AI SummaryPartly Allowed

What did the Tribunal hold?

The Tribunal held that the addition of rental income was not justified as the property was not owned by the assessee, and the addition of long-term capital gains was deleted as it was covered by a previous order of the Tribunal on similar facts.

What were the facts?

The assessee filed an appeal against the order of the CIT(A) for Assessment Year 2014-15. The primary issues involved the addition of rental income for a property claimed not to be owned by the assessee and the addition of long-term capital gains from the sale of shares.

What were the issues?

Whether rental income can be added to the income of the assessee for a property not owned by them, and whether long-term capital gains addition is justified when similar issues have been decided by the Tribunal.

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Section 143(3),Section 22

AI-generated summary — verify with the full judgment below

आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2014-15 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-1, इंदौर के आयकर अ�ध�नयम, 1961 क� धारा 143(3) के अधीन आदेश �दनांक 27.03.2018 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।

1.

2 आ.अ.सं. 509/इंदौर/2018 �ी बंकट �या�त,इंदौर 2. �नधा�रती �वारा �लया गया अपील का पहला आधार अ�ध�नयम क� धारा 143(2) के अधीन नो�टस जार� करने के संबंध म� है िजस पर �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता �वारा दबाव नह�ं डाला गया । अतः इसे दबाव नह�ं डाले जाने के कारण खा�रज �कया जाता है ।

3.

�नधा�रती �वारा �लया गया अपील का दूसरा आधार �न�न �प से है – “ 2. �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के त�य� एवं प�रि�थ�तय� म� तथा �व�ध के अनुसार संपि�त के उ�चत �कराया मू�य लेखे �. 3,00,000/- के प�रवध�न को कायम रखकर भूल क� है �य��क �नधा�रती के पास धामनोद म� उसके �वा�म�व क� कोई संपि�त नह�ं है और उसके पास केवल सूरत म� एक मकान है िजसका उपयोग उसके �वारा अन�यतः उसके तथा उसके प�रवार के �नवास हेतु �कया जाता है । यह प�रवध�न अ�ध�नयम क� धारा 22 के ��तकूल है।”

3.1 इस आधार से संबं�धत �करण के त�य ये ह� �क �नधा�रण अ�धकार� के अनुसार �नधा�रती के �वा�म�व म� दो मकान थे िजसम� से एक सूरत म� तथा दूसरा धामनोद म� था । ऐसे म� �नधा�रण काय�वाह� के दौरान �नधा�रती को दोनो मकान� का उ�चत �कराया मू�य ��तुत करने तथा यह कारण �प�ट करने हेतु कहा गया �क एक मकान का उ�चत �कराया मू�य �नधा�रती क� आय म� �य� नह�ं जोड़ा जाए । इसके उ�तर म� �नधा�रती �वारा कथन �कया गया �क सूरत ि�थत मकान का उपयोग उसके तथा उसके प�रवार के �नवास हेतु �कया जाता है तथा धामनोद का पता उसक� पैतृक संपि�त का है जहाँ उसके माता-�पता रहते थे और यह उसका �थायी पता है तथा उसके पास उसके �वा�म�व क� कोई अ�य मकान संपि�त नह�ं है । इस �कार, संदभा�धीन संपि�त( धामनोद ि�थत संपि�त) �नधा�रती के �वा�म�व क� नह�ं है अतः

3 आ.अ.सं. 509/इंदौर/2018 �ी बंकट �या�त,इंदौर संपि�त के उ�चत �कराया के �लए �कसी प�रवध�न क� आव�यकता नह�ं है । य�य�प, �नधा�रण अ�धकार� �नधा�रती के इस �प�ट�करण से सहमत नह�ं हुआ और �नधा�रती क� आय म� धामनोद ि�थत संपि�त के उ�चत �कराया मू�य लेखे �. 3,00,000/- का प�रवध�न �कया । इससे असंतु�ट होकर �नधा�रती ने �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� अपील क� िज�ह�ने भी �नधा�रण अ�धकार� क� कार�वाई क� पुि�ट क� । 3.2 अब �नधा�रती इस अ�धकरण के सम� अपील म� है । हमारे सम� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �नधा�रती उसके �वा�म�व वाले सूरत ि�थत मकान म� उसके प�रवार के साथ रहकर �यवसाय कर रहा था जब�क धामनोद ि�थत मकान �नधा�रती के �वा�म�व का नह�ं था तथा उसम� उसके माता-�पता रहते थे। अतः �नधा�रण अ�धकार� �वारा �कया गया �. 3,00,000/- का प�रवध�न अ�यायसंगत है । दूसर� ओर �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी । 3.3 हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है, अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क �नधा�रती ने �व�वान आयकर आयु�त (अपील) के सम� शपथप� दा�खल �कया था �क आ�े�पत संपि�त �नधा�रती के �वा�म�व क� नह�ं है । इसे �व�वान आयकर आयु�त (अपील) �वारा गलत नह�ं ठहराया गया था तथा इसके अ�त�र�त, हमारे सम� उ�त संपि�त के रिज��� द�तावेज ��तुत �कए गए है िजससे �कट है �क आ�े�पत संपि�त �नधा�रती के �पता �ी स�यनारायण �या�त के �वा�म�व क� है । अतः हमारे �वचारपूण� अ�भमत म�, चूं�क उ�त संपि�त �नधा�रती के �वा�म�व क� नह�ं

4 आ.अ.सं. 509/इंदौर/2018 �ी बंकट �या�त,इंदौर है अतः �नधा�रती के ह�ते उ�त संपि�त के उ�चत �कराया मू�य �नधा�रत करने का ��न उ�प�न नह�ं होता है । त�नुसार हम �. 3,00,000/- का प�रवध�न हटाते है ।

4. �नधा�रती क� अपील का तीसरा आधार �न�न �प से है :

3. �व�वान आयकर आयु�त (अपील) ने �करण के त�य� एवं प�रि�थ�तय� म� तथा �व�ध के अनुसार द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त लेखे �. 35,84,822/- के प�रवध�न को कायम रखकर भूल क� है �य��क यह त�य� का सं�े�ण �कए �बना तथा �व�ध एवं �व�भ�न माननीय �यायालय� तथा अ�धकरण� के आदेश� पर �वचार �कए �बना �कया गया था । 4.1 इस आधार के संबंध म� सुनवाई के आरंभ म� ह� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क उ�त मु�ा इंदौर �यायपीठ �वारा समान त�य� पर �नधा�रण वष� 2014-15 के �लए कु. आयुषी �या�त तथा अ�य के �करण म� आ.अ.सं. 203/इंदौर/2019 तथा अ�य म� पा�रत आदेश �दनांक 25.05.2021 के �वारा �नधा�रती के प� आवृ�त है । अतः उ�त प�रवध�न हटाये जाने यो�य है । दूसर� ओर, �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� पर �नभ�रता रखी परंतु वह अ�भलेख पर कोई ��तकूल साम�ी लाकर �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता के दावे का खंडन नह� कर पाये । 4.2 हमने पर�पर �वरोधी �नवेदन� को सुना है, अ�भलेख पर उपल�ध साम�ी का अवलोकन �कया है तथा �न�न �ा�धका�रय� के आदेश� का अ�ययन �कया है । हमने पाया �क वत�मान अपील के इस आधार म� अंत��त मु�ा सनराईज ए�शयन �ल. के 7500 के शेयर� के �व�य के संबंध म� है । मे. सनराईज ए�शयन �ल. के शेयर� के मु�े

5 आ.अ.सं. 509/इंदौर/2018 �ी बंकट �या�त,इंदौर पर इस �यायपीठ �वारा �नधा�रण वष� 2014-15 के �लए कु. आयुषी �या�त तथा अ�य के �करण म� आ.अ.सं. 203/इंदौर/2019 तथा अ�य म� पा�रत स�व�तृत आदेश �दनांक 25.05.2021 के �वारा यह अ�भधा�रत �कया गया था �क मे. सनराईज ए�शयन �ल. न तो पैनी �टॉक न ह� कागजी कंपनी है तथा उ�त कंपनी के शेयर� लेखे �कए गए प�रवध�न को हटाया गया था । चूं�क वत�मान �नधा�रती क� अपील म� भी समान मु�ा अंत��त है, अतः हमारे �वचारपूण� अ�भमत म� �ववादाधीन मु�ा हमारे उपरो�त आदेश �दनांक 25.05.2021 �वारा पूण�तः आवृ�त है । त�नुसार �नधा�रण अ�धकार� को द�घा�व�ध पूंजीगत �ाि�त लेखे �. 35,84,822/- के प�रवध�न हटाने का �नदेश देते है तथा अपील के इस आधार को �वीकृत करते है ।

4.

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील आं�शक �प से �वीकृत क� जाती है । यह आदेश 02.08.2021 को आयकर अपील�य अ�धकरण �नयम, 1963 के �नयम 34 के अंतग�त उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (राजपाल यादव) (मनीष बोरड) उपा�य� लेखा सद�य �दनांक : 02.08.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

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